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Panchkula News: कोविड में फ्लाइट की टिकट कैंसिल होने के बाद जर्नी कुक कंपनी ने नहीं लौटाए पैसे, 15,500 रुपये हर्जाना

Sun, 17 Nov 2024 02:57 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 17 Nov 2024 02:57 AM IST
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Journey Cook company did not return the money after flight tickets were canceled due to Covid, compensation of Rs 15,500
दिल्ली की रहने वाली योगिता ने किया था कंपनी के खिलाफ आयोग में केस दर्ज
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। फ्लाइट की टिकट बुक करने के बाद कोविड में फ्लाइट कैंसिल होने पर कंपनी ने टिकट के पैसे नहीं लौटाए। इस पर उपभोक्ता आयोग ने जर्नी कुक कंपनी को टिकट के 72 हजार रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा ग्राहक को हुई मानसिक आर्थिक परेशानी के लिए दस हजार रुपये हर्जाना लगाया है। वहीं, 5,500 रुपये अदालती खर्च अदा करने का आदेश दिया है।
दिल्ली के द्वारका की रहने वाली डॉ. योगिता पाराशर ने कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में केस दर्ज किया था। योगिता पाराशर अपनी शिकायत में बताया था कि 22 फरवरी 2020 और 25 फरवरी 2020 को कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से उन्होंने तीन लोगों के लिए फ्लाइट की टिकट बुक की थी। इसके लिए उसने ऑनलाइन 75 हजार और 10 हजार रुपये की पेमेंट की थी।
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15 अप्रैल 2020 के लिए दिल्ली से सिंगापुर के लिए उसकी फ्लाइट की टिकट बुक हुई थी। वापसी की टिकट 20 अप्रैल की एयर इंडिया की फ्लाइट से सिंगापुर से दिल्ली की थी। कंपनी की कर्मचारी सौम्या गुप्ता ने ईमेल आईडी से उससे सहमति मांगी थी जिसमें पैकेज में दिल्ली से सिंगापुर तक की हवाई यात्रा उसमें कंपनी द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं रहना, वीजा शामिल था।
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लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण यात्रा रद्द कर दी गई थी। उसने कंपनी के कर्मचारियों से संपर्क किया तो बताया गया कि उनकी राशि उसे लौटा दी गई, लेकिन कंपनी ने उसे कुछ भी वापस नहीं किया। शिकायतकर्ता ने आर्थिक मानसिक नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में केस दर्ज किया था।
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