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Panchkula News: इंस्टाग्राम टिप्पणी की एफआईआर की जांच एक साल बाद भी अधूरी, हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

Fri, 21 Aug 2026 11:44 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 11:44 PM IST
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Investigation into FIR over Instagram comment remains incomplete even after a year; High Court seeks report.
चंडीगढ़। इंस्टाग्राम पर की गई टिप्पणियों से जुड़ी एफआईआर की जांच एक साल बाद भी पूरी नहीं हुई है। इस पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस शालिनी सिंह नागपाल ने राज्य सरकार को जांच की स्थिति बताने वाली रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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यह मामला गगनदीप सिंह की याचिका पर सुना गया। एफआईआर नंबर 98 दो अगस्त 2025 को दर्ज की गई थी। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 351, 356 और 111 लगाई गई थीं। एफआईआर थाना कोटली सूरत मल्ही, पुलिस जिला बटाला में दर्ज हुई थी।
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यह शिकायत गुरदासपुर के सांसद और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने की थी। शिकायतकर्ता के इंस्टाग्राम पेज पर गगनदीप सिंह की टिप्पणियों के आधार पर मामला दर्ज हुआ। याचिका में बताया गया कि ये टिप्पणियां बाद में हटा दी गई थीं। गगनदीप सिंह ने अदालत को बताया कि वह 25 वर्षीय छात्र है।
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याचिकाकर्ता की मांग :
गगनदीप सिंह ने अदालत को बताया कि एफआईआर दर्ज हुए करीब एक वर्ष हो गया है। पुलिस ने अब तक जांच पूरी नहीं की है। मामले में चालान भी पेश नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने मामले के गुण-दोष पर कोई राहत नहीं मांगी है। उसकी मांग है कि पुलिस जांच समयबद्ध तरीके से पूरी करे और अंतिम रिपोर्ट अदालत में पेश करे।


सरकार का पक्ष :
सुनवाई के दौरान पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता कुंवरबीर सिंह अदालत में पेश हुए। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से नोटिस स्वीकार किया। कुंवरबीर सिंह ने अदालत को बताया कि मामले की जांच अभी चल रही है। जांच की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सरकार को समय चाहिए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 15 सितंबर 2026 तक स्थगित कर दी।
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