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Panchkula News: हिट-एंड-रन मामलों के लंबित मुआवजे मार्च 2026 तक निपटाने के निर्देश
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मोहाली। अज्ञात वाहनों से होने वाले सड़क हादसों (हिट-एंड-रन) के पीड़ितों को समय पर न्याय और राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सभी जिलों को वर्ष 2022 और 2023 से संबंधित लंबित हिट-एंड-रन मुआवजा मामलों का शीघ्र निपटारा करते हुए मार्च 2026 तक मुआवजे की राशि का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह जानकारी शुक्रवार को पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने जिला प्रशासनिक परिसर में मोहाली फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर और एसबीएस नगर के लिए आयोजित ओरिएंटेशन-कम-ट्रेनिंग कार्यक्रम के दौरान दी। भुल्लर ने कहा कि उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) एक माह के भीतर मामलों की जांच पूरी करें, जबकि डिप्टी कमिश्नरों की अध्यक्षता वाली जिला समितियां इसके बाद दो सप्ताह में मामलों का निपटारा सुनिश्चित करें।
उन्होंने दोहराया कि योजना के तहत सड़क हादसे में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये तथा गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाता है और सभी लंबित मामलों को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। परिवहन मंत्री ने स्पष्ट किया कि हिट-एंड-रन मुआवजा योजना के अंतर्गत दावा प्रक्रिया अत्यंत सरल, पारदर्शी निशुल्क है।
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यह जानकारी शुक्रवार को पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने जिला प्रशासनिक परिसर में मोहाली फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर और एसबीएस नगर के लिए आयोजित ओरिएंटेशन-कम-ट्रेनिंग कार्यक्रम के दौरान दी। भुल्लर ने कहा कि उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) एक माह के भीतर मामलों की जांच पूरी करें, जबकि डिप्टी कमिश्नरों की अध्यक्षता वाली जिला समितियां इसके बाद दो सप्ताह में मामलों का निपटारा सुनिश्चित करें।
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उन्होंने दोहराया कि योजना के तहत सड़क हादसे में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये तथा गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाता है और सभी लंबित मामलों को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। परिवहन मंत्री ने स्पष्ट किया कि हिट-एंड-रन मुआवजा योजना के अंतर्गत दावा प्रक्रिया अत्यंत सरल, पारदर्शी निशुल्क है।
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