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Panchkula News: बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी को उम्रकैद, एक लाख जुर्माना लगाया
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माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी अवधेश कुमार (45) को जिला अदालत उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दायर मामला 12 मई 2017 का है। दोषी अवधेश ने पांच साल की बच्ची के साथ वर्ष 14 मार्च 2017 को दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म के मामले की शिकायत देने के बाद आरोपी पर सेक्टर-20 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मामला दर्ज करने के बाद आरोपी अवधेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर मेडिकल रिपोर्ट सहित सभी साक्ष्य कोर्ट के सामने रखे।
कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी अवधेश कुमार को दोषी करार दिया। इसमें आरोपी पर कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इस मामले में पैरवी कर रही उपनिरीक्षक जसविंद्र कौर के द्वारा इकट्ठे सबूत कोर्ट में पेश किए गए। इसमें जिला अटार्नी न्यायालय पंचकूला नरेश गर्ग के द्वारा समय पर पैरवी व गवाही करवाई गई। उन्होंने बताया कि इस मामले में सभी पुख्ता सबूतों के बाद जिला अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि इस तरह का अपराध क्षमा योग्य नहीं हैं। उन्होंने बताया कि दोषी अवधेश कुमार वासी टुर्घा जिला कुशी नगर उत्तर-प्रदेश का रहने वाला है। आरोपी ने अभयपुर फेज-1 में रहते हुए इस वारदात को अंजाम दिया था।
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पंचकूला। बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी अवधेश कुमार (45) को जिला अदालत उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दायर मामला 12 मई 2017 का है। दोषी अवधेश ने पांच साल की बच्ची के साथ वर्ष 14 मार्च 2017 को दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म के मामले की शिकायत देने के बाद आरोपी पर सेक्टर-20 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मामला दर्ज करने के बाद आरोपी अवधेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर मेडिकल रिपोर्ट सहित सभी साक्ष्य कोर्ट के सामने रखे।
कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी अवधेश कुमार को दोषी करार दिया। इसमें आरोपी पर कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इस मामले में पैरवी कर रही उपनिरीक्षक जसविंद्र कौर के द्वारा इकट्ठे सबूत कोर्ट में पेश किए गए। इसमें जिला अटार्नी न्यायालय पंचकूला नरेश गर्ग के द्वारा समय पर पैरवी व गवाही करवाई गई। उन्होंने बताया कि इस मामले में सभी पुख्ता सबूतों के बाद जिला अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि इस तरह का अपराध क्षमा योग्य नहीं हैं। उन्होंने बताया कि दोषी अवधेश कुमार वासी टुर्घा जिला कुशी नगर उत्तर-प्रदेश का रहने वाला है। आरोपी ने अभयपुर फेज-1 में रहते हुए इस वारदात को अंजाम दिया था।
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