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Panchkula News: हादसे में कांवड़िए की मौत के मामले में परिजनों को मिलेगा 20 लाख रुपये का मुआवजा

Mon, 08 Sep 2025 12:52 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 08 Sep 2025 12:52 AM IST
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In case of death of Kanwariya in an accident, the family members will get compensation of Rs 20 lakh
पंचकूला। गांव बटवाल के कांवड़ यात्री की सड़क हादसे हुई मौत मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने परिजनों की ओर से दायर याचिका पर संज्ञान लेते हुए फैसला सुनाया है। एमएसीटी ने मृतक आशु (20) के परिवार को 20.57 लाख रुपये का मुआवजा 6 प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुआवजा वाहन चालक नरेश को देना होगा।
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मामला 31 जुलाई 2024 का है। बरवाला के गांव बंटवाल निवासी अशु चचेरे भाई बलकार सिंह के साथ हरिद्वार से लौट रहा था। रात करीब 9 बजे जब वह गांव कनिपाला (यमुनानगर) स्थित शिव मंदिर के पास सड़क किनारे चल रहा था, तभी पीछे से तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रही मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी।
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हादसे में अशु गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत सधौरा के सिविल अस्पताल, फिर जगाधरी और बाद में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। यहां 1 अगस्त को उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद सधौरा थाने में नरेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी।
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अशु डिप्लोमा धारक था और हरियाणा रोडवेज में ट्रेनिंग कर रहा था। ट्रिब्यूनल ने सुनवाई में माना कि चालक नरेश के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था जिससे बीमा कंपनी की जिम्मेदारी खत्म हो गई। इस कारण पूरी राशि नरेश को ही देनी होगी। यह फैसला अशु के माता-पिता की ओर से अक्बतूर 2024 में दायर याचिका पर सुनाया गया।
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