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Panchkula News: महिला कर्मचारी की शिकायत पर आईएफएस अधिकारी जितेंद्र अहलावत निलंबित
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जन शिकायतों के निवारण में गंभीर लापरवाही का आरोप, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष पहुंचा था मामला
माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। महिला कर्मचारी की शिकायत और जन शिकायतों के निवारण में कथित लापरवाही के मामले में हरियाणा सरकार ने भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के वरिष्ठ अधिकारी जितेंद्र अहलावत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वन्यजीव हरियाणा, पंचकूला के वन संरक्षक जितेंद्र अहलावत को सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।
अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 3(1) के तहत की गई है। आदेश में जितेंद्र अहलावत पर प्रशासनिक और आधिकारिक मामलों के साथ-साथ सार्वजनिक शिकायतों के निवारण में कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूला का कार्यालय रहेगा। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री के समक्ष पहुंची थी महिला कर्मचारी की शिकायत
सूत्रों के अनुसार, मामला वन विभाग की एक महिला फॉरेस्टर से जुड़ा है। महिला कर्मचारी ने अधिकारियों के खिलाफ शिकायत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष जनसुनवाई के दौरान रखी थी। महिला ने आरोप लगाया था कि उसे करीब तीन महीने तक निलंबित रखा गया और बाद में गलत आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।
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मुख्यमंत्री के समक्ष शिकायत पहुंचने के बाद उच्च स्तर पर मामले का संज्ञान लिया गया। इसके बाद विभागीय स्तर पर शिकायत और संबंधित कार्रवाई की जांच की गई। अब सरकार ने आईएफएस अधिकारी जितेंद्र अहलावत के निलंबन के आदेश जारी किए हैं।
हालांकि, निलंबन आदेश में महिला कर्मचारी से जुड़े आरोपों का विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया है। सरकारी आदेश में अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का मुख्य आधार जन शिकायतों के निवारण और आधिकारिक दायित्वों के निर्वहन में कथित लापरवाही को बताया गया है।
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माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। महिला कर्मचारी की शिकायत और जन शिकायतों के निवारण में कथित लापरवाही के मामले में हरियाणा सरकार ने भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के वरिष्ठ अधिकारी जितेंद्र अहलावत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वन्यजीव हरियाणा, पंचकूला के वन संरक्षक जितेंद्र अहलावत को सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।
अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 3(1) के तहत की गई है। आदेश में जितेंद्र अहलावत पर प्रशासनिक और आधिकारिक मामलों के साथ-साथ सार्वजनिक शिकायतों के निवारण में कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूला का कार्यालय रहेगा। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
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मुख्यमंत्री के समक्ष पहुंची थी महिला कर्मचारी की शिकायत
सूत्रों के अनुसार, मामला वन विभाग की एक महिला फॉरेस्टर से जुड़ा है। महिला कर्मचारी ने अधिकारियों के खिलाफ शिकायत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष जनसुनवाई के दौरान रखी थी। महिला ने आरोप लगाया था कि उसे करीब तीन महीने तक निलंबित रखा गया और बाद में गलत आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।
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मुख्यमंत्री के समक्ष शिकायत पहुंचने के बाद उच्च स्तर पर मामले का संज्ञान लिया गया। इसके बाद विभागीय स्तर पर शिकायत और संबंधित कार्रवाई की जांच की गई। अब सरकार ने आईएफएस अधिकारी जितेंद्र अहलावत के निलंबन के आदेश जारी किए हैं।
हालांकि, निलंबन आदेश में महिला कर्मचारी से जुड़े आरोपों का विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया है। सरकारी आदेश में अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का मुख्य आधार जन शिकायतों के निवारण और आधिकारिक दायित्वों के निर्वहन में कथित लापरवाही को बताया गया है।