फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   punjab haryana high court judgement in case of passenger death in commercial vehicle accident

कॉमर्शियल वाहन में यात्री की मौत तो उसके लिए बीमा कंपनी नहीं वाहन मालिक जिम्मेदार: हाइकोर्ट

Tue, 14 Apr 2020 12:25 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Tue, 14 Apr 2020 12:25 PM IST
विज्ञापन
punjab haryana high court judgement in case of passenger death in commercial vehicle accident
सांकेतिक तस्वीर
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मोटर एक्सीडेंट को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि यदि मालवाहक वाहन में यात्री सफर कर रहा है तो एक्सीडेंट की स्थिति में बीमा कंपनी उसकी मौत हेतू मुआवजा देने की जिम्मेदार नहीं होगी। हालांकि हाईकोर्ट ने मृतक के परिजनों को मुआवजे का हकदार माना और मुआवजा राशि देने के लिए मालिक को जिम्मेदार बता उसे राशि का भुगतान करने के आदेश दिए।
विज्ञापन


मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ट्रक के साथ हुए हादसे को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रक का बीमा करने वाली कंपनी को मुआवजे के लिए जिम्मेदार मान भुगतान के आदेश दिए थे। इन आदेशों को चुनौती देते हुए बीमा कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कंपनी ने कहा कि ट्रक का बीमा उन्होंने किया था और बीमा की शर्त के अनुसार वे उसके हेतू मुआवजा देने के लिए बाध्य हैं।
विज्ञापन


जिस व्यक्ति की मौत के लिए मुआवजा देने के ट्रिब्यूनल ने आदेश दिए थे वह भारी वाहक वाहन में मौजूद अनाधिकृत यात्री था। ऐसे में उनकी मौत की स्थिति में मुआवजे के लिए बीमा कंपनी को बाध्य नहीं माना जाना चाहिए। बीमा कंपनी ने बताया कि ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार उन्होंने क्लेम की राशि का भुगतान आश्रितों को कर दिया है और अब इस राशि को वाहन मालिक से रिकवर करने का उन्हें अधिकार दिया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने याचिका पर सभी पक्षों को सुन इस मामले में बीमा कंपनी की दलील को सही मानते हुए अपना फैसला सुनाया। फैसले में यह स्पष्ट किया कि भार वाहक वाहन में यदि कोई अनाधिकृत यात्री है तो उसकी मौत के लिए बीमा कंपनी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन यात्री की मौत एक्सीडेंट में हुई हैतो वह क्लेम का हकदार है जिसका भुगतान करने के लिए वाहन मालिक बाध्य है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed