फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   'Husband is criminal, Judge sir, divorce case should be sent to another district court'

‘पति अपराधी है जज साहब, तलाक का केस किसी अन्य जिले की कोर्ट में भेजा जाए’

Sat, 07 May 2022 01:21 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 07 May 2022 01:21 AM IST
विज्ञापन
'Husband is criminal, Judge sir, divorce case should be sent to another district court'
चंडीगढ़। पति के अपराधी होने की दलील देते हुए तलाक से जुड़े संगरूर में चल रहे मामले को संगरूर से बाहर की अदालत में भेजने की अपील करते हुए दाखिल पत्नी की याचिका को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने मानसा के जिला जज को तलाक का केस सुनने के लिए बेंच निर्धारित करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

पत्नी द्वारा याचिका दाखिल करते हुए बताया गया कि उसके पति ने उससे तलाक के लिए संगरूर की अदालत में केस दाखिल किया है। याची ने बताया कि उसका बेटा नाबालिग है और मानसा से संगरूर की दूरी 55 किलोेमीटर है। इसके साथ ही उसका पति अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर याची के रिश्तेदारों पर हमला भी कर चुका है। इसके अलावा उसके पति पर फिरौती के लिए अपहरण जैसे गंभीर मामले में केस दर्ज है। ऐसे में केस को मानसा के आसपास कहीं लगाया जाए।
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि याची का पति आपराधिक प्रवृत्ति का लगता है। ऐसे में याची का संगरूर जाना किसी भी स्थिति में सुरक्षित नहीं लगता है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब इस प्रकार की असाधारण स्थितियां पैदा होती हैं तो न्यायालय का दखल आवश्यक हो जाता है। ऐसे में हाईकोर्ट ने तलाक से जुड़ा केस मानसा के जिला जज को सौंपने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी कहा कि मानसा के जिला जज इस केस को सुनने के बाद बेंच निर्धारित करें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed