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Panchkula News: गीजर से नहीं आया गरम पानी, कंपनी को देना होगा हर्जाना
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सेक्टर-15 निवासी नितिन ने कंपनी और दुकानदार के खिलाफ किया था आयोग में केस फाइल
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। गीजर में पानी गरम नहीं के कारण जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ओरिएंट इलेक्ट्रिक कंपनी को गीजर के 4300 रुपये ग्राहक को लौटाने का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कंपनी और सेक्टर-15 न्यू लाइट इलेक्ट्रिकल प्राइवेट कंपनी पर ग्राहक को हुई मानसिक और आर्थिक नुकसान के लिए दस हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया है।
सेक्टर-15 निवासी नितिन ने आयोग में दायर शिकायत में बताया कि उसने सेक्टर-15 न्यू लाइट इलेक्ट्रिकल प्राइवेट कंपनी से 18 फरवरी 2018 को छह लीटर का गीजर खरीदा था। इसके लिए उसने 4300 रुपये दिए थे। गीजर खरीदने के एक महीने बाद ही गीजर से गरम पानी आना बंद हो गया। उसने इसकी शिकायत कंपनी से की। कंपनी ने मैकेनिक भेजा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। उसने बताया कि गीजर की दो साल की वारंटी थी। इसके अलावा आश्वासन मिला था कि कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन खरीदने के बाद से ही गीजर में दिक्कत आने लग गई थी।
शिकायतकर्ता ने आर्थिक-मानसिक नुकसान की भरपाई के लिए ओरिएंट कंपनी और न्यू लाइट इलेक्ट्रिकल प्राइवेट कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में केस फाइल किया था। आयोग ने ग्राहक की शिकायत को सही मानकर कंपनी और दुकानदार पर हर्जाना लगाया है। कंपनी और दुकानदार को 45 दिन के अंदर आदेशों की पालना करने का आदेश दिए हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। गीजर में पानी गरम नहीं के कारण जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ओरिएंट इलेक्ट्रिक कंपनी को गीजर के 4300 रुपये ग्राहक को लौटाने का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कंपनी और सेक्टर-15 न्यू लाइट इलेक्ट्रिकल प्राइवेट कंपनी पर ग्राहक को हुई मानसिक और आर्थिक नुकसान के लिए दस हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया है।
सेक्टर-15 निवासी नितिन ने आयोग में दायर शिकायत में बताया कि उसने सेक्टर-15 न्यू लाइट इलेक्ट्रिकल प्राइवेट कंपनी से 18 फरवरी 2018 को छह लीटर का गीजर खरीदा था। इसके लिए उसने 4300 रुपये दिए थे। गीजर खरीदने के एक महीने बाद ही गीजर से गरम पानी आना बंद हो गया। उसने इसकी शिकायत कंपनी से की। कंपनी ने मैकेनिक भेजा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। उसने बताया कि गीजर की दो साल की वारंटी थी। इसके अलावा आश्वासन मिला था कि कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन खरीदने के बाद से ही गीजर में दिक्कत आने लग गई थी।
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शिकायतकर्ता ने आर्थिक-मानसिक नुकसान की भरपाई के लिए ओरिएंट कंपनी और न्यू लाइट इलेक्ट्रिकल प्राइवेट कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में केस फाइल किया था। आयोग ने ग्राहक की शिकायत को सही मानकर कंपनी और दुकानदार पर हर्जाना लगाया है। कंपनी और दुकानदार को 45 दिन के अंदर आदेशों की पालना करने का आदेश दिए हैं।
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