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Panchkula News: घर बेचने का झांसा देकर 1.75 करोड़ की धोखाधड़ी
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सेक्टर -7 थाना पुलिस की ओर से दंपति की तलाश में मारे गए छापे माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। व्यक्ति को घर बेचने का झांसा देकर दंपती ने 1.75 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। पीडि़त की शिकायत पर सेक्टर-7 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इस मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा कर रही है।
जानकारी के मुताबिक दीपक कुमार एमडीसी निवासी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जीरकपुर के अमित मित्तल और उनकी पत्नी शिनू मित्तल ने घर बेचने के नाम पर धोखाधड़ी की है। आरोपी अमित मित्तल और उनकी पत्नी शिनू ने पंचकूला के सेक्टर-25 स्थित घर तीन करोड़ रुपये में बेचने का समझौता किया था। समझौते के तहत दीपक कुमार ने अमित मित्तल को 1.75 करोड़ रुपये की राशि अग्रिम भुगतान के तौर पर दी।
पुलिस ने बताया कि दीपक कुमार ने 4 जुलाई 2024 को समझौता किया और इसी दिन 10 लाख रुपये का एडवांस भुगतान किया। उसके बाद 19 जुलाई को 30 लाख रुपये और 25 जुलाई को 1.35 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। दोनों आरोपियों को लोन चुकाकर नो ड्यू सर्टिफिकेट और मूल कागजात दीपक को देने थे और एस्टेट ऑफिसर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से घर ट्रांसफर की अनुमति लेनी थी। लोन चुकाने के बाद आरोपियों ने समझौता तोड़ दिया। शिनू मित्तल ने 22 जुलाई को अपने पति के नाम पर जारी जीपीए (जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी) को रद्द करने के लिए कानूनी नोटिस भेजा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपितों ने जानबूझकर घर का रजिस्ट्ररी करने से बच रहे हैं और धोखाधड़ी से उनके 1.75 करोड़ रुपये का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह मामला धोखाधड़ी से और हेराफेरी से जुड़ा है। पुलिस ने बताया कि आरोपियोंं की तलाश की जा रही है।
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पंचकूला। व्यक्ति को घर बेचने का झांसा देकर दंपती ने 1.75 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। पीडि़त की शिकायत पर सेक्टर-7 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इस मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा कर रही है।
जानकारी के मुताबिक दीपक कुमार एमडीसी निवासी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जीरकपुर के अमित मित्तल और उनकी पत्नी शिनू मित्तल ने घर बेचने के नाम पर धोखाधड़ी की है। आरोपी अमित मित्तल और उनकी पत्नी शिनू ने पंचकूला के सेक्टर-25 स्थित घर तीन करोड़ रुपये में बेचने का समझौता किया था। समझौते के तहत दीपक कुमार ने अमित मित्तल को 1.75 करोड़ रुपये की राशि अग्रिम भुगतान के तौर पर दी।
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पुलिस ने बताया कि दीपक कुमार ने 4 जुलाई 2024 को समझौता किया और इसी दिन 10 लाख रुपये का एडवांस भुगतान किया। उसके बाद 19 जुलाई को 30 लाख रुपये और 25 जुलाई को 1.35 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। दोनों आरोपियों को लोन चुकाकर नो ड्यू सर्टिफिकेट और मूल कागजात दीपक को देने थे और एस्टेट ऑफिसर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से घर ट्रांसफर की अनुमति लेनी थी। लोन चुकाने के बाद आरोपियों ने समझौता तोड़ दिया। शिनू मित्तल ने 22 जुलाई को अपने पति के नाम पर जारी जीपीए (जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी) को रद्द करने के लिए कानूनी नोटिस भेजा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपितों ने जानबूझकर घर का रजिस्ट्ररी करने से बच रहे हैं और धोखाधड़ी से उनके 1.75 करोड़ रुपये का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह मामला धोखाधड़ी से और हेराफेरी से जुड़ा है। पुलिस ने बताया कि आरोपियोंं की तलाश की जा रही है।
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