फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   High Court strict on vacant posts of medical staff in jails, sought details from Haryana and Punjab governments

Panchkula News: जेलों में मेडिकल स्टाफ के खाली पदों पर हाईकोर्ट सख्त, हरियाणा व पंजाब सरकार से मांगा ब्योरा

Wed, 17 Jan 2024 03:19 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 17 Jan 2024 03:19 AM IST
विज्ञापन
High Court strict on vacant posts of medical staff in jails, sought details from Haryana and Punjab governments
चंडीगढ़। जेलों में कैदियों के स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित होने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए अब हरियाणा व पंजाब सरकार को अगली सुनवाई पर डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों का ब्योरा सौंपने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दोनों को यह भी बताना होगा कि इन पदों को भरने को लेकर सरकार की क्या योजना है।
विज्ञापन

फिरोजपुर जेल में एक कैदी की मौत का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष पहुंचा था। इस मामले का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई आरंभ की थी। पिछली सुनवाई पर सिंगल बेंच के समक्ष बताया गया कि इसी प्रकार का मामला खंडपीठ के समक्ष भी विचाराधीन है और ऐसे में जस्टिस विनोद भारद्वाज ने यह केस मुख्य न्यायाधीश को रेफर कर दिया था।
विज्ञापन

मंगलवार को इस मामले की सुनवाई आरंभ हुई तो हाईकोर्ट ने पूर्व में हरियाणा सरकार की ओर से सौंपे गए हलफनामे का अध्ययन किया। इसमें कोर्ट ने पाया कि जेल में 80 प्रतिशत मेडिकल स्टाफ के पद रिक्त पड़े हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि जेल में कैदियों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी अनिवार्य हैं और उन्हें इससे वंचित नहीं रखा जा सकता। ऐसे में अगली सुनवाई पर हरियाणा व पंजाब सरकार बताएं कि जेलों में मेडिकल स्टाफ के कितने स्वीकृत पद हैं, इन पदों में से कितने रिक्त हैं और इन को भरने के लिए सरकार के पास क्या योजना है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed