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हरियाणा : बिना पुनर्वास के 5 हजार परिवारों को हटाने के रेलवे के नोटिस पर हाईकोर्ट की रोक, हरियाणा सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश

Sat, 16 Apr 2022 10:57 PM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 16 Apr 2022 10:57 PM IST
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High Court stays on railway notice to remove 5000 families without rehabilitation
चंडीगढ़। उत्तर रेलवे के तुगलकाबाद इस्टेट ऑफिसर द्वारा फरीदाबाद के कृष्णा नगर निवासियों को भूमि खाली करने के लिए जारी 19 मार्च के नोटिस पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इन्हें हटाने से पहले इनके पुनर्वास को लेकर हरियाणा सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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कृष्णा नगर ग्राम विकास समिति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि करीब 5 हजार परिवार दशकों से कृष्णानगर में रहते हैं। इन परिवारों के पास बिजली कनेक्शन, वोटर कार्ड, आधार कार्ड आदि भी मौजूद हैं। याची ने कहा कि यहां पर रहने वाले ज्यादातर लोग गरीब मजदूर हैं और ज्यादातर तो 50 साल से अधिक समय से यहां रह रहे हैं।
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अब रेलवे ने अचानक से 19 मार्च को एक नोटिस देकर सभी को भूमि को खाली करने का आदेश जारी कर दिया है जो गलत है। याची ने बताया कि उन्होंने 2003 में स्थानीय सांसद को मांगपत्र सौंप कर कहा था कि उन्हें भूमि से बेदखल करने से पहले उनका पुनर्वास किया जाए। लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया।
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याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए कि फिलहाल उन्हें न हटाया जाए। इसके साथ ही उन्हें इस भूमि से हटाने से पहले उनके पुनर्वास का इंतजाम किया जाए और उचित मुआवजा भी जारी किया जाए। याचिका में सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया गया जिन मामलों में लोगों को जगह से हटाने से पहले उनके पुनर्वास व मुआवजा देने का आदेश दिया गया था। अब हाईकोर्ट ने इन 5 हजार परिवारों को भूमि खाली करने के लिए जारी किए गए नोटिस पर रोक लगा दी है।
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