फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   High Court's decision reserved in the case of cut in the security of 424 VIPs

424 वीआईपी की सिक्योरिटी में कटौती: हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, तब तक सभी को मिलेगा एक सुरक्षा अधिकारी

Sat, 06 Aug 2022 02:24 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Sat, 06 Aug 2022 02:24 AM IST
सार

सूची लीक होने पर हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था इसकी जांच बेहद जरूरी है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और जो हो चुका है उसे कैसे ठीक किया जा सकता है।

विज्ञापन
High Court's decision reserved in the case of cut in the security of 424 VIPs
Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh - फोटो : File Photo

विस्तार

पंजाब में 424 लोगों की सुरक्षा में कटौती को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सभी पक्षों को सुनने के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस दौरान पंजाब सरकार ने कहा कि जिनकी सुरक्षा पूरी तरह से वापस ली गई है, फैसला आने तक उन्हें एक सुरक्षा अधिकारी दिया जाएगा।

विज्ञापन


पंजाब के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता ओपी सोनी, पूर्व विधायक बलबीर सिंह सिद्धू, गुरचरण सिंह बोपाराय, सुखविंदर सिंह, कृष्ण कुमार, देशराज दुग्गा व अन्य कई नेताओं ने सुरक्षा बहाल करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिकाओं पर पिछली सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि 6 जून को घल्लूघारा दिवस के चलते सुरक्षा वापस ली गई थी और 7 जून से पुरानी सुरक्षा बहाल कर दी जाएगी। 
विज्ञापन


सूची के सार्वजनिक होने के मामले में जांच जारी है। सूची लीक होने पर हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था इसकी जांच बेहद जरूरी है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और जो हो चुका है उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। इस पर पंजाब सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट ने जिनकी पूरी सुरक्षा वापस ली जा चुकी है उन्हें अगले आदेश तक एक सुरक्षा कर्मी देने का आदेश जारी रखा जा सकता है। सरकार इनकी सुरक्षा की समीक्षा को भी तैयार है।
विज्ञापन
विज्ञापन

 सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed