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Panchkula News: सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन रोकने पर पंजाब सरकार को हाईकोर्ट की फटकार

Sun, 17 Aug 2025 01:23 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 17 Aug 2025 01:23 AM IST
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High court reprimanded Punjab government for stopping pension of retired employee
चंडीगढ़। सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन व अन्य रिटायरमेंट लाभ रोकने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने इसे कानून का उल्लंघन बताते हुए पंजाब सरकार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने यह राशि 30 दिन में याचिकाकर्ता को अदा करने का आदेश दिया है।
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मामला एक सेवानिवृत्त डिवीजनल इंजीनियर से जुड़ा है जिनके खिलाफ सेवानिवृत्ति के बाद 14 साल पुराने आरोपों को लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने स्पष्ट किया कि पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ कर्मचारी का अधिकार है, जो उसकी गरिमापूर्ण जीवन यापन सुनिश्चित करता है। इन लाभों में देरी करना न केवल अनुचित है बल्कि यह कर्मचारी के मौलिक अधिकारों का भी हनन है।
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हाईकोर्ट ने कहा कि 28 अप्रैल को जारी चार्जशीट, याचिकाकर्ता की 29 फरवरी 2024 को हुई सेवानिवृत्ति के एक साल से भी ज्यादा समय बाद दी गई। नियम कहते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद चार साल से पुराने मामलों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि सेवानिवृत्ति लाभ किसी प्रकार की कृपा नहीं बल्कि कर्मचारी की वर्षों की सेवा का वैधानिक अधिकार है। अकसर ये लाभ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों का एकमात्र सहारा होते हैं। राज्य द्वारा इन्हें रोके रखना उनके जीवन यापन और अस्तित्व पर सीधा प्रहार है।
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कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना और कहा कि एक कल्याणकारी राज्य का दायित्व है कि वह सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिजनों को सम्मानजनक जीवन यापन के लिए समय पर पेंशन और लाभ उपलब्ध कराए।
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