फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   High Court refuses to interfere in the case of vendors on Sukhna Lake

Panchkula News: सुखना लेक पर वेंडरों के मामले में हाईकोर्ट ने दखल से किया इन्कार

Tue, 16 Apr 2024 10:19 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 16 Apr 2024 10:19 PM IST
विज्ञापन
High Court refuses to interfere in the case of vendors on Sukhna Lake
-सुखना लेक पर अवैध वेंडर होने की दलील देते हुए दाखिल की गई थी याचिका
विज्ञापन

-जनहित याचिका में ऐसे वेंडरों को लेकर जानकारी न होने के चलते खारिज
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। सुखना लेक पर वेंडरों के अवैध रूप से बैठने और इनके खिलाफ नगर निगम की कोई कार्रवाई न होने की दलील देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से दखल देने की अपील की गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका में वेंडरों के बारे में जानकारी न होने और याची का कोई अधिकार साबित न होने के चलते याचिका को खारिज कर दिया।
याचिका दाखिल करते हुए संजय मिश्रा व अन्य ने हाईकोर्ट को बताया कि चंडीगढ़ नगर निगम ने विभिन्न सेक्टरों में वेंडरों को बिक्री के लिए लाइसेंस जारी किए हैं। जिस वेंडर को जहां का लाइसेंस मिला है उसे केवल वहीं बिक्री करने की अनुमति होती है। ऐसा न करने वालों के खिलाफ नगर निगम की एनफोर्समेंट टीम को कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
विज्ञापन

याची ने बताया कि उसके व उसकी तरह अन्य वेंडरों के पास सुखना लेक में बिक्री का लाइसेंस है, लेकिन कुछ लोग जिनके पास वहां का लाइसेंस नहीं है वो भी अपनी दुकान लगा रहे हैं। याची ने बताया कि नगर निगम की एनफोर्समेंट टीम होने के बावजूद इन वेंडरों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि नगर निगम को निर्देश दिया जाए कि वे एनफोर्समेंट कर्मचारियों के संबंध में जवाबदेही के आधार पर एक स्पष्ट और प्रभावी मॉड्यूल तैयार करें। इस मॉड्यूल के अनुसार ही अवैध वेंडरों पर कार्रवाई की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका के साथ ऐसे वेंडरों की जानकारी नहीं दी गई है जिनके बारे में याचिका में दलील दी गई है। इसके साथ ही याची इस मामले में अपना अधिकार साबित करने में भी नाकाम रहे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed