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धारूहेड़ा नगर पालिका प्रधान चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Sat, 11 Sep 2021 02:29 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 11 Sep 2021 02:29 AM IST
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High Court put a stay on Dharuhera Municipality head election
चंडीगढ़। धारूहेड़ा नगर पालिका के प्रधान पद के लिए 12 सितंबर को निश्चित चुनाव पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है।
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धारूहेड़ा नगर पालिका के पूर्व प्रधान कंवर सिंह यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया कि उसके 10वीं कक्षा के दस्तावेजों को फर्जी बताते हुए उसे तत्काल पद से हटा दिया गया था। याची ने कहा कि उसका प्रमाणपत्र असली है और ऐसे में उसे हटाने का आदेश खारिज किया जाए। प्रधान पद के लिए न्यूनतम 10वीं कक्षा की अनिवार्यता है और याची इसे पूर्ण करता है।
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चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि याची का प्रमाणपत्र गैर मान्यता वाले बोर्ड से है और ऐसे में यह वैध नहीं है। ऐसे में न्यूनतम योग्यता मानकों की अनुपस्थिति में उन्हें इस पद पर रहने नहीं दिया जा सकता है। इसी के चलते प्रधान पद के लिए चुनाव करवाने का निर्णय लिया गया है जो 12 सितंबर को होना है। याची की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
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