फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   High court petition against women's reservation in panchayat elections

पंचायत चुनाव में महिला आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर

Wed, 20 Jan 2021 01:41 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 20 Jan 2021 01:41 AM IST
विज्ञापन
High court petition against women's reservation in panchayat elections
चंडीगढ़। हरियाणा में पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दिए जाने के फैसले को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। रेवाड़ी निवासी कैलाश बाई व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 20 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।
विज्ञापन

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी संशोधन में कई खामियां हैं। याचिका में कहा गया कि पंचायती राज एक्ट में संशोधन के जरिए पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही चुनाव के लिए पंचायत, ब्लॉक और जिला परिषद के वार्ड को ऑड और ईवन में बांटा जाएगा। संशोधन के तहत यह भी कहा गया कि ईवन नंबर महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है जबकि ऑड नंबर में प्रावधान है कि वहां महिलाओं को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी और पुरुष व अन्य पात्र व्यक्ति ही इन सीटों पर चुनाव लड़ सकेंगे।
विज्ञापन

याचिका में कहा गया कि ऑड नंबर या ओपन कैटेगरी में महिलाओं को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। इसके साथ ही, हाईकोर्ट से आग्रह किया गया कि सरकार इस इस निर्णय पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि शंकर झा और जस्टिस अरूण पल्ली पर आधारित बेंच ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न सरकार के इस निर्णय पर रोक लगा दी जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed