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Panchkula News: संपत्ति विवाद मामले में पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा को हाईकोर्ट अंतरिम जमानत
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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद से जुड़े मामले में हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में दर्ज एफआईआर में पंजाब कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
कुलबीर जीरा के गांव बग्गी में उनके चाचा महेंद्रजीत सिंह का गांव के ही गुरलाल सिंह के साथ आठ एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। बीते 6 जून को दोनों गुटों में झगड़ा हो गया और गोली चल गई। इस घटना में गुरलाल सिंह की टांग में गोली लग गई और पुलिस ने शिकायत के आधार पर कुलबीर सिंह जीरा समेत नौ लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था।
जीरा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया है कि उनके खिलाफ यह मामला राजनीतिक साजिश के तहत दर्ज किया गया है। जब वह घटना के समय वहां मौजूद ही नहीं थे तो कैसे उन पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जा सकता है। जीरा ने इस मामले में अग्रिम जमानत देने की हाईकोर्ट से मांग की है। हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है और अग्रिम जमानत की मांग पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।
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कुलबीर जीरा के गांव बग्गी में उनके चाचा महेंद्रजीत सिंह का गांव के ही गुरलाल सिंह के साथ आठ एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। बीते 6 जून को दोनों गुटों में झगड़ा हो गया और गोली चल गई। इस घटना में गुरलाल सिंह की टांग में गोली लग गई और पुलिस ने शिकायत के आधार पर कुलबीर सिंह जीरा समेत नौ लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था।
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जीरा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया है कि उनके खिलाफ यह मामला राजनीतिक साजिश के तहत दर्ज किया गया है। जब वह घटना के समय वहां मौजूद ही नहीं थे तो कैसे उन पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जा सकता है। जीरा ने इस मामले में अग्रिम जमानत देने की हाईकोर्ट से मांग की है। हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है और अग्रिम जमानत की मांग पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।
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