फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   High court dismisses three ETO bail pleas in tax evasion case

टैक्स चोरी मामले में तीन ईटीओ की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

Tue, 23 Feb 2021 02:23 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 23 Feb 2021 02:23 AM IST
विज्ञापन
High court dismisses three ETO bail pleas in tax evasion case
चंडीगढ़। करोड़ों की कर चोरी मामले में फंसे पंजाब के तीन आबकारी एवं कराधान अधिकारियों को बड़ा झटका देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि रैकेट का पता लगाने के लिए हिरासत में जांच बेहद आवश्यक है।
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए इन अधिकारियों की वह दलील भी खारिज कर दी कि उनके खिलाफ जांच और कार्रवाई से पहले सेक्शन-17 ए के तहत संबंधित अथॉरिटी से इजाजत नहीं ली गई। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में सेक्शन-17 ए लागू नहीं होता। सेक्शन-17 ए को सरकारी अधिकारियों की ओर से नेक कार्य करते हुए सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू किया जाता है। सरकारी अधिकारी यदि आपराधिक कार्य में सम्मलित होता है तो उस स्थिति में पूर्व अनुमति अनिवार्य नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि यहां घोटाला करोड़ों का है और ऐसे में हिरासत में होने वाली जांच से पता चल सकेगा कि घोटाला कितना बड़ा है और इसमें कौन-कौन शामिल है। यदि जमानत दे दी गई तो जांच प्रभावित हो सकती है।
विज्ञापन

21 अगस्त, 2020 को विजिलेंस ब्यूरो ने आबकारी एवं कराधान विभाग के 12 अधिकारियों व 4 अन्य पर एफआईआर दर्ज की थी। इन पर ट्रांसपोर्ट्स से मिलीभगत कर करोड़ों के सरकारी पैसे के गबन का आरोप है। इसी मामले में जमानत के लिए अधिकारियों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। पंजाब सरकार ने कहा कि इन सभी के खिलाफ विजिलेंस के पास पर्याप्त सबूत हैं। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की सभी दलीलों को स्वीकार कर जमानत याचिकाएं खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed