फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Herbal hookah will be served in restaurants and lounge bars

Panchkula News: रेस्टोरेंट और लाउंज बार में सर्व किया जाएगा हर्बल हुक्का

Sun, 01 Oct 2023 01:36 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Oct 2023 01:36 AM IST
विज्ञापन
Herbal hookah will be served in restaurants and lounge bars
रेस्टोरेंट मालिक बोले- बिना जांच के पुलिस हर्बल हुक्का को जब्त कर रही है, इससे उनको नुकसान हो रहा
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। शहर के रेस्टोरेंट और लाउंज बार में हर्बल हुक्का पिलाने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस ने भी निकोटिन हुक्का को प्रतिबंधित किया है। इस मामले में रेस्टोरेंट और लाउंज बार मालिकों ने हर्बल हुक्का पिलाने को लेकर अदालत में याचिका भी दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने अपना पक्ष रखकर कहा कि धारा 144 के अंतर्गत कहीं पर भी हर्बल हुक्का पिलाने पर प्रतिबंध नहीं है। इसके बाद अदालत ने एक आदेश पारित कर बचाव पक्ष को निर्देश दिए कि वह संबंधित याचिकाकर्ताओं के कानूनी व्यवसाय में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं कर सकते। इस मामले में डीसी, डीसीपी और जिला औषधि नियंत्रक, थाना प्रभारी सेक्टर-5 को अदालत से जारी नोटिस के बाद उनकी ओर से सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखा।
रेस्टोरेंट मालिकों की ओर से अदालत में दी गई दलील में कहा गया कि बिना किसी जांच के उनके रेस्टोरेंट में जो हर्बल हुक्का ग्राहकों को दिया जा रहा है वह कानूनी रूप से प्रतिबंधित नहीं है। इसके बाद भी उनको जब्त कर लिया जाता है। इससे उनको आर्थिक और मानसिक परेशानी हो रही है। बार एसोसिएशन पंचकूला के प्रधान अमित वर्मा ने बताया कि वे पुलिस प्रशासन के साथ हैं। निकोटिन हुक्का ग्राहकों को सर्व नहीं किया जाना चाहिए। हर्बल हुक्का के व्यवसाय से हजारों लोग जुड़े हैं। यदि यह व्यवसाय बंद हुआ, तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। याचिकाकर्ता के वकील उदित मेंहदीरत्ता ने बताया कि अदालत में ये दलील दी है कि रेस्टोरेंट और लाउंज बार में निकोटिन युक्त हुक्का सर्व नहीं किया जाता है। सिर्फ हर्बल युक्त हुक्का सर्व किया जाता है, जोकि कानूनी रूप में कहीं पर भी प्रतिबंधित नहीं है।
विज्ञापन

निकोटिन युक्त हुक्का सर्व करने पर पुलिस की तरफ से धारा 144 के अंतर्गत एक नोटिस 23 सितंबर 2023 को जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट तौर पर फ्लेवर्ड यानी कि निकोटिन हुक्का पर प्रतिबंध लगाया गया है। डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर मुकेश मल्होत्रा ने बताया कि अभी उन्हें ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed