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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने शुरू की हेल्पलाइन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 28 Apr 2016 01:14 AM IST
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आम लोगों को कानूनी जानकारी देने और उनको जागरूक करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 0172-2585566 जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर से लोक अदालत में निपटाए जाने वाले मामलों के बारे में जानकारी दी जा सकेगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निधि बंसल ने कहा कि लोक अदालत न्याय के लिए सुलभ मंच है। प्राधिकरण द्वारा लोगों को अनेक प्रकार से कानूनी मदद दी जाती है। इसी उद्देश्य से यह हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि इस हेल्पलाइन नंबर को सभी स्कूलों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के उद्देश्य से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को लिखा गया है।
14 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निधि बंसल ने बताया कि 14 मई को न्यायिक परिसर में मोटर वाहन अधिनियम व मुआवजा प्राप्त करने संबंधी मामलों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इस लोक अदालत में अपना मामला लाना चाहता है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय, जोकि न्यायिक परिसर में स्थित है, संपर्क कर सकता है।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निधि बंसल ने कहा कि लोक अदालत न्याय के लिए सुलभ मंच है। प्राधिकरण द्वारा लोगों को अनेक प्रकार से कानूनी मदद दी जाती है। इसी उद्देश्य से यह हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि इस हेल्पलाइन नंबर को सभी स्कूलों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के उद्देश्य से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को लिखा गया है।
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14 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निधि बंसल ने बताया कि 14 मई को न्यायिक परिसर में मोटर वाहन अधिनियम व मुआवजा प्राप्त करने संबंधी मामलों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इस लोक अदालत में अपना मामला लाना चाहता है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय, जोकि न्यायिक परिसर में स्थित है, संपर्क कर सकता है।
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