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Panchkula News: समाना को अन्य शहरों से जोड़ने वाली सड़कों पर भारी वाहनों पर प्रतिबंध

Fri, 23 May 2025 09:08 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 23 May 2025 09:08 PM IST
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Heavy vehicles banned on roads connecting Samana to other cities
अमर उजाला ब्यूरो
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पटियाला। समाना-पटियाला रोड (एसएच-10) से पसियाना चौकी तक, समाना-पातड़ां रोड से गांव ककराला तक, समाना-भवानीगढ़ रोड से गांव फतेहगढ़ छन्ना तक और समाना-चीका रोड से सेंट लॉरेंस स्कूल तक भारी वाहनों (टिप्पर, ट्रक आदि) के प्रवेश पर सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक तथा दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 22 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेंगे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ईशा सिंगला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। आदेशों में कहा गया है कि समाना शहर के बच्चे शिक्षा के लिए स्कूल बसों या वैन द्वारा समाना शहर के बाहर विभिन्न स्कूलों जैसे पटियाला शहर, पातड़ां रोड, पटियाला रोड, भवानीगढ़ रोड और चीका रोड पर जाते हैं। इन सड़कों पर भारी वाहनों के चलने के कारण हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है। ऐसी स्थितियों से कानून-व्यवस्था बिगड़ने का भी खतरा रहता है। गौरतलब है कि हाल ही में पटियाला-समाना रोड पर एक भयानक सड़क हादसे में सात स्कूली बच्चों की मौत हो गई थी। बच्चों की गाड़ी को टिप्पर ने टक्कर मार दी थी।
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