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हरियाणा : नाइट कर्फ्यू की पाबंदी खत्म, दो सप्ताह बढ़ा अलर्ट

Mon, 09 Aug 2021 01:44 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Mon, 09 Aug 2021 01:44 AM IST
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Haryana: Night curfew ban ends, alert extended for two weeks
चंडीगढ़। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होते ही पाबंदियां हटनी शुरू हो गई हैं। पिछले चार माह से चली आ रही नाइट कर्फ्यू की पाबंदी राज्य सरकार ने रविवार को हटा दी। अब बाजारों के खुलने और बंद होने की बंदिशों को खत्म कर दिया है। साथ ही ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ की अवधि दो सप्ताह के लिए 23 अगस्त सुबह 5:00 बजे तक बढ़ा दी है।
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दुकान खोलने-बंद करने की पाबंदियां हटाईं
मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक लगने वाले रात्रि कर्फ्यू में छूट दे दी गई है। नए आदेशों के अनुसार, दुकान खोलने व बंद करने के समय की पाबंदियां हटा ली गई हैं। दुकानदार कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपने हिसाब से दुकानें खोल व बंद कर सकेंगे।
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आधी क्षमता के साथ खुलेंगे जिम, सिनेमा, शॉपिंग मॉल
वहीं, सिनेमा हाल, जिम, शापिंग मॉल व होटलों की क्षमता को फिलहाल 50 फीसद ही रखा गया है। स्वीमिंग पूल में सोशल डिस्टेसिंग की पालना के साथ वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवाने वालों को ही प्रवेश के लिए मान्यता दी गई है।
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मास्क नहीं तो सेवा नहीं
नए आदेशों में सरकार ने मास्क नहीं तो सेवा नहीं का नियम शुरू किया है। इसके तहत बिना मास्क के लोग न तो प्राइवेट या सरकारी परिवहन वाहनों में सफर कर सकेंगे। साथ ही अन्य किसी सरकारी या प्राइवेट संस्थान में सेवाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे। मुख्य सचिव ने सभी डीसी को आदेश जारी किए हैं कि इस नियम को सख्ती से लागू करें।
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