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Panchkula News: हाईकोर्ट की फटकार के बाद हरकत में सरकार, एसआईटी को कारण बताओ नोटिस
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चंडीगढ़। नाबालिग लड़की के लापता होने के मामले में पुलिस की लचर जांच पर हाईकोर्ट की फटकार व एसएसपी को तलब करने के बाद पंजाब सरकार हरकत में आ गई है और जांच कर रही एसआईटी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। इस बारे में एसएसपी ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए जानकारी दी है। साथ ही यह भी बताया कि उन्होंने जांच का जिम्मा खुद संभाल लिया है और वह एसआईटी की अगुवाई कर लड़की का जल्द पता लगा लेंगे। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर उन्हें प्रतिदिन की जांच का ब्योरा सौंपने का आदेश दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए पठानकोट निवासी अमन ने बताया कि नाबालिग के अपहरण के मामले में उसकी मां की ओर से 6 नवंबर, 2022 को एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस मामले में याची को गिरफ्तार किया गया था और वह एक साल से अधिक अवधि से हिरासत में है। याची ने सुनवाई के दौरान कुछ सीसीटीवी फुटेज व फोटो के माध्यम से बताया कि लापता लड़की अपनी मां के पास मौजूद है और वह बिलकुल ठीक है। उनके मकान के नजदीक के सीसीटीवी फुटेज में वह एक्टिवा पर पीछे बैठे दिखाई दी थी।
इस मामले में हाईकोर्ट ने एसएसपी से जवाब मांगा तो हाईकोर्ट ने इस जवाब और एसआईटी की अभी तक की जांच को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में एसपी व डीएसपी इंवेस्टिगेशन और डीएसपी सिटी की एसआईटी जांच कर रही थी। बावजूद इसके लचर रवैया अपनाया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में सरकार दिलचस्पी ही नहीं दिखा रही है और इसी का नतीजा है कि मई में चालान दाखिल होने के बाद 16 में से एक भी गवाह की गवाही नहीं हुई। सीसीटीवी फुटेज और फोटो को रिकॉर्ड पर तक नहीं रखा गया। इस प्रकार की लचर जांच के चलते याची को अनिश्चित काल के लिए सलाखों के पीछे रखना उसके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के समान है।
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सीआरपीसी की धारा 482 के तहत प्रदत्त अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह न्यायालय अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता और व्यापक हितों की अनदेखी नहीं कर सकता। यहां हमारे सामने 20 वर्ष के युवा याचिकाकर्ता की नियमित जमानत के साथ ही यह सवाल भी है कि कहीं याची को अनुचित तरीके से फंसाया तो नहीं जा रहा। हाईकोर्ट ने कहा कि यह भी संभावना हो सकती है कि शिकायतकर्ता स्मार्ट खेल खेल रही है। इस पर एसएसपी ने कहा कि वह खुद एसआईटी की अगुवाई करेंगे और जल्द से जल्द लड़की को बरामद कर लेंगे।
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याचिका दाखिल करते हुए पठानकोट निवासी अमन ने बताया कि नाबालिग के अपहरण के मामले में उसकी मां की ओर से 6 नवंबर, 2022 को एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस मामले में याची को गिरफ्तार किया गया था और वह एक साल से अधिक अवधि से हिरासत में है। याची ने सुनवाई के दौरान कुछ सीसीटीवी फुटेज व फोटो के माध्यम से बताया कि लापता लड़की अपनी मां के पास मौजूद है और वह बिलकुल ठीक है। उनके मकान के नजदीक के सीसीटीवी फुटेज में वह एक्टिवा पर पीछे बैठे दिखाई दी थी।
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इस मामले में हाईकोर्ट ने एसएसपी से जवाब मांगा तो हाईकोर्ट ने इस जवाब और एसआईटी की अभी तक की जांच को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में एसपी व डीएसपी इंवेस्टिगेशन और डीएसपी सिटी की एसआईटी जांच कर रही थी। बावजूद इसके लचर रवैया अपनाया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में सरकार दिलचस्पी ही नहीं दिखा रही है और इसी का नतीजा है कि मई में चालान दाखिल होने के बाद 16 में से एक भी गवाह की गवाही नहीं हुई। सीसीटीवी फुटेज और फोटो को रिकॉर्ड पर तक नहीं रखा गया। इस प्रकार की लचर जांच के चलते याची को अनिश्चित काल के लिए सलाखों के पीछे रखना उसके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के समान है।
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सीआरपीसी की धारा 482 के तहत प्रदत्त अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह न्यायालय अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता और व्यापक हितों की अनदेखी नहीं कर सकता। यहां हमारे सामने 20 वर्ष के युवा याचिकाकर्ता की नियमित जमानत के साथ ही यह सवाल भी है कि कहीं याची को अनुचित तरीके से फंसाया तो नहीं जा रहा। हाईकोर्ट ने कहा कि यह भी संभावना हो सकती है कि शिकायतकर्ता स्मार्ट खेल खेल रही है। इस पर एसएसपी ने कहा कि वह खुद एसआईटी की अगुवाई करेंगे और जल्द से जल्द लड़की को बरामद कर लेंगे।