{"_id":"615f50848ebc3e33256a1a66","slug":"geetanjali-murder-case-sister-filed-an-application-and-said-geetanjali-s-husband-and-father-in-law-are-threatening-to-testify-pkl-office-news-pkl4293365115","type":"story","status":"publish","title_hn":"गीतांजलि मर्डर केस: बहन ने अर्जी देकर कहा, गीतांजलि के पति और ससुर गवाही देने पर धमका रहे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गीतांजलि मर्डर केस: बहन ने अर्जी देकर कहा, गीतांजलि के पति और ससुर गवाही देने पर धमका रहे
विज्ञापन
पंचकूला। गुरुग्राम के बहुचर्चित गीतांजलि मर्डर केस मामले की सुनवाई वीरवार को विशेष अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होकर गीतांजलि की बहन गार्गी जिंदल ने अर्जी देकर कहा कि उसे गवाही देने से लगातार रोका जा रहा है। इसके लिए गीतांजलि के आरोपी पति पूर्व चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रहे रवनीत गर्ग और उनके पिता कृष्ण कुमार गर्ग उन्हें गवाही देने से रोकने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। उसे लगातार प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं।
इस पर सीबीआई की विशेष अदालत ने सख्त रुख अख्तियार कर कहा कि रवनीत गर्ग और उनके पिता कृष्ण कुमार गर्ग गवाह गार्गी जिंदल को धमकी देना बंद करें, नहीं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पर कोर्ट ने दोनों को धमकी नहीं देने के लिए कहा। इस पर दोनों ने कहा कि वह उसे धमकी नहीं दे रहे हैं। अगर उन्हें ऐसा लगा तो वह माफी चाहते हैं। कोर्ट ने उन्हें वार्निंग दी कि इस तरह की शिकायत दोबारा नहीं आनी चाहिए नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई एक नवंबर को होगी।
उल्लेखनीय है कि पूर्व सीजेएम रवनीत गर्ग के खिलाफ अपनी पत्नी गीतांजलि की हत्या का मामला पंचकूला की सीबीआई अदालत में चल रहा है। मामला 7 जुलाई 2013 का है। पूर्व सीजेएम रवनीत गर्ग की पत्नी गीतांजलि की हत्या गोली लगने से हुई थी। गीतांजलि की हत्या के करीब तीन साल बाद 8 सितंबर 2016 को रवनीत गर्ग को सीबीआई ने कैथल से गिरफ्तार कर पंचकूला सीबीआई कोर्ट में पेश किया था। इस मामले में आरोपी रवनीत गर्ग को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। इस मामले में गीतांजलि के भाई और पिता पहले ही गवाही देने से मुकर चुके हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
इस पर सीबीआई की विशेष अदालत ने सख्त रुख अख्तियार कर कहा कि रवनीत गर्ग और उनके पिता कृष्ण कुमार गर्ग गवाह गार्गी जिंदल को धमकी देना बंद करें, नहीं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पर कोर्ट ने दोनों को धमकी नहीं देने के लिए कहा। इस पर दोनों ने कहा कि वह उसे धमकी नहीं दे रहे हैं। अगर उन्हें ऐसा लगा तो वह माफी चाहते हैं। कोर्ट ने उन्हें वार्निंग दी कि इस तरह की शिकायत दोबारा नहीं आनी चाहिए नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई एक नवंबर को होगी।
विज्ञापन
उल्लेखनीय है कि पूर्व सीजेएम रवनीत गर्ग के खिलाफ अपनी पत्नी गीतांजलि की हत्या का मामला पंचकूला की सीबीआई अदालत में चल रहा है। मामला 7 जुलाई 2013 का है। पूर्व सीजेएम रवनीत गर्ग की पत्नी गीतांजलि की हत्या गोली लगने से हुई थी। गीतांजलि की हत्या के करीब तीन साल बाद 8 सितंबर 2016 को रवनीत गर्ग को सीबीआई ने कैथल से गिरफ्तार कर पंचकूला सीबीआई कोर्ट में पेश किया था। इस मामले में आरोपी रवनीत गर्ग को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। इस मामले में गीतांजलि के भाई और पिता पहले ही गवाही देने से मुकर चुके हैं।
विज्ञापन