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गगनदीप की हत्या मामला : दोषी को जिला अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा

Thu, 14 Aug 2025 01:23 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 14 Aug 2025 01:23 AM IST
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Gagandeep murder case: District court sentenced the culprit to life imprisonment
पंचकूला। गगनदीप की हत्या मामले में दोषी करार दिए गए बठिंडा निवासी संदीप कुमार उर्फ सिप्पू को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। संदीप पर पुलिस ने हत्या, सबूत मिटाने की धारा के तहत के मामला दर्ज किया था।
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यह था मामला
यह मामला 10 अगस्त 2019 का है। आरोपी संदीप कुमार अपने परिचित और मित्र गगनदीप सिंह से मिलने बठिंडा से पंचकूला आया था। गगनदीप सेक्टर-26 स्थित अपने घर में था, जहां संदीप ने रात बिताई। अगले दिन उसने गगनदीप से आग्रह किया किया कि वह उसे जीरकपुर बस स्टेंड छोड़ दे। गगनदीप उसे अपनी कार से लेकर निकला, लेकिन सेक्टर-3 ताऊ देवीलाल स्टेडियम के पीछे पहुंचते ही संदीप ने धारदार हथियार दरांत से उस पर जानलेवा हमला कर दिया। संदीप ने गगनदीप पर 18 से 20 वार किएए जिनमें गर्दन, बाजू, सिर और चेहरे पर गहरे घाव हो गए थे। सिर पर गंभीर चोट लगने से गगनदीप की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के पीछे की कहानी बेहद सनसनीखेज है। घटना से तीन दिन पहले संदीप को पता चला कि उसकी बहन जीरकपुर के एक होटल में एक युवक के साथ ठहरी थी। उसने रिश्तेदार की बेटी से पूछताछ की तो पता चला कि उस युवक का कद-काठी गगनदीप सिंह से मेल खाता है, जो पहले बठिंडा के रामपुराफूल में संदीप के घर के पास रहता था। संदेह के बाद संदीप होटल पहुंचा और होटल प्रबंधन से सीसीटीवी फुटेज देखी, जिसमें उसकी बहन के साथ गगनदीप नजर आ गया। यह देखकर उसने गगनदीप की हत्या की ठान ली। योजना के तहत उसके घर में रहकर हत्या को अंजाम दिया।
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