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Panchkula News: मामूली बहस में दोस्त की हत्या, दोषी को उम्रकैद
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लोहे की पाइप से वार कर की थी हत्या, अदालत ने 20 हजार जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। इंडस्ट्रियल एरिया में मामूली बहस के बाद दोस्त की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजयंत सहगल की अदालत ने सोहनपाल उर्फ मुच्छड़ को अपने ही साथी प्रदीप की लोहे की पाइप से हत्या करने का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कठोर कैद भुगतनी होगी।
मामला 29 सितंबर 2021 की रात का है। पुलिस जांच के अनुसार फेज-1 स्थित प्लॉट नंबर-120 की छत पर सोहनपाल और प्रदीप शराब पी रहे थे। इसी दौरान कम शराब पिलाने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गई।
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विवाद के दौरान सोहनपाल ने लोहे की पाइप से प्रदीप के सिर पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
सेक्टर-20 थाना में आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जांच की गई। पुलिस ने घटनास्थल से बरामद लोहे की पाइप सहित अन्य साक्ष्य अदालत में पेश किए।
डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि पुलिस की पुख्ता जांच और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है। यह फैसला समाज में स्पष्ट संदेश देता है कि हिंसा का अंजाम सजा ही है और कानून से कोई बच नहीं सकता।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। इंडस्ट्रियल एरिया में मामूली बहस के बाद दोस्त की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजयंत सहगल की अदालत ने सोहनपाल उर्फ मुच्छड़ को अपने ही साथी प्रदीप की लोहे की पाइप से हत्या करने का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कठोर कैद भुगतनी होगी।
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मामला 29 सितंबर 2021 की रात का है। पुलिस जांच के अनुसार फेज-1 स्थित प्लॉट नंबर-120 की छत पर सोहनपाल और प्रदीप शराब पी रहे थे। इसी दौरान कम शराब पिलाने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गई।
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विवाद के दौरान सोहनपाल ने लोहे की पाइप से प्रदीप के सिर पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
सेक्टर-20 थाना में आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जांच की गई। पुलिस ने घटनास्थल से बरामद लोहे की पाइप सहित अन्य साक्ष्य अदालत में पेश किए।
डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि पुलिस की पुख्ता जांच और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है। यह फैसला समाज में स्पष्ट संदेश देता है कि हिंसा का अंजाम सजा ही है और कानून से कोई बच नहीं सकता।