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युवक की हत्या में दोस्त को उम्रकैद, दस हजार जुर्माना

Fri, 04 Jun 2021 02:34 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 04 Jun 2021 02:34 AM IST
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Friend gets life imprisonment for killing a young man, fined ten thousand
चंडीगढ़। सेक्टर-54 में करीब दो साल पहले हुए एक युवक की हत्या के मामले में उसके दोस्त को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी युवक सेक्टर-54 निवासी राजेश पासवान है। सेक्टर-39 थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने धारा 302 (हत्या) भी जोड़ दी थी।
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मामला 19 जुलाई 2019 का है। पुलिस को दी शिकायत में हीरालाल ने बताया था कि वह सेक्टर-54 की आदर्श कॉलोनी में परिवार समेत रहते हैं और वह मजदूरी करते हैं। बीते करीब 4-5 महीने से उनका साला राजिंद्र पासवान भी उनके साथ रह रहा था। वह भी मजदूरी करता था। 19 जुलाई को उसने कॉलोनी के लड़के राजेश पासवान के साथ कॉलोनी के शौचालय के पास बैठकर शराब पी। इसी दौरान उनके बीच में लड़ाई हो गई और राजेश ने राजिंद्र को पटक दिया था, जिससे उसके गर्दन के पीछे हड्डी पर चोट लग गई। उसे लगा कि शराब के नशे में वह गिर गया है। इसके बाद उसे उठाकर घर लाया गया, लेकिन अगले दिन दिक्कत होने पर उसे जीएमएसएच-16 ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होते देख उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान राजिंद्र की मौत हो गई। मामले में सेक्टर-39 थाना पुलिस ने आरोपी राजेश पासवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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