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Panchkula News: मारपीट करने पर चार युवकों को दो-दो साल की सजा, 2500 रुपये जुर्माना

Tue, 01 Aug 2023 01:36 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Aug 2023 01:36 AM IST
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Four youths sentenced to two years each for assault, fined Rs 2500
संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। मारपीट करने के मामले में जिला अदालत ने चार युवकों को दोषी करार देकर दो-दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चारों पर 2500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषियों की पहचान हरदेव सिंह सेक्टर-4 हरिपुर निवासी, सुभाष उर्फ शंटी सेक्टर-4 हरिपुर निवासी, सूरज सिंह उर्फ बंटी सेक्टर-8 निवासी और अनिल कुमार सेक्टर-19 निवासी के रूप में हुई है। इस मामले में विजय शर्मा ने चारों युवकों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी थी। सेक्टर-5 थाना पुलिस ने चारों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

एफआईआर के मुताबिक विजय शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह पंचकूला सेक्टर-4 में रहता है। 9 अप्रैल 2018 को वह अपने दोस्त गुरिंदर सिंह, पपिंद्र प्रजापति के साथ सेक्टर-4 एचपीएससी दफ्तर के पीछे सड़क पर खड़ा था। सभी दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद वहां बंटी, हरदेव सिंह, शंटी व अनिल एक सफेद रंग की कार में आए और उससे बहस करने लगे। इसके बाद उसकी पत्नी से गाली गलौज करने लगे। उसने जब गाली देने का विरोध किया तो बंटी ने कार से लोहे की रॉड निकालकर हमला कर दिया। हरदेव ने जेब से चाकू निकालकर उसके सिर हाथ और मुंह पर मारा। इसके बाद शंटी और अनिल ने भी उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। उसके दोस्त जब बीचबचाव करने के लिए आए तो युवकों ने उसके दोस्त गुरिंदर सिंह और पपिंद्र पर भी हमला कर दिया। इसके बाद चारों मौके से फरार हो गए। उसने अपने परिजनों को फोन करके वहां बुलाया।
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