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Panchkula News: स्नैचिंग में चार दोषियों को 5-5 साल की सजा, 25-25 हजार रुपये जुर्माना

Sat, 31 Jan 2026 02:16 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Jan 2026 02:16 AM IST
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Four convicts in a snatching case have been sentenced to 5 years in prison each and fined Rs. 25,000 each.
जुर्माना न देने पर तीन-तीन माह अतिरिक्त सजा, चार साल बाद अदालत ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। वर्ष 2022 में हुई स्नैचिंग की वारदात के करीब चार साल बाद अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए चार दोषियों को 5-5 साल की सजा और 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
सरकारी वकील आकाश तंवर ने बताया कि जुर्माना न अदा करने की स्थिति में दोषियों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में पुलिस ने कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन ट्रायल के दौरान एक आरोपी विक्की की मौत हो गई।
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दोषियों की पहचान सरबजीत सिंह उर्फ गोल्डी, मोहम्मद जावेद, दीपक और गुरजीत सिंह के रूप में हुई है। यह मामला 5 फरवरी 2022 की रात 8:30 बजे का है। मोहाली निवासी नन्हे राम अपने परिवार के साथ सद्भावना एक्सप्रेस से लखनऊ जाने के लिए ट्रेन में सवार थे।
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ट्रेन में पहले से मौजूद आरोपियों ने नन्हे राम के साथ बहस और मारपीट शुरू की। इसी दौरान आरोपियों ने ब्लेड से पैंट की जेब काटकर 77 हजार रुपये नकद छीन लिए और चलती ट्रेन से उतरकर फरार हो गए।

पीड़ित की शिकायत पर रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कार्रवाई में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से करीब 26 हजार रुपये नकद, वारदात में इस्तेमाल इंडिगो कार और ब्लेड बरामद किया। शेष रकम आरोपी पहले ही खर्च कर चुके थे।
करीब चार साल तक चले ट्रायल के बाद अदालत ने सभी तथ्यों और सबूतों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
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