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Panchkula News: मानहानि केस में पूर्व विधायक सिमरजीत बैंस को एक साल की कैद

Tue, 20 Oct 2026 02:19 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:19 AM IST
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Former MLA Simarjeet Bains sentenced to one year in defamation case
पटियाला। मानहानि के एक मामले में पटियाला की अदालत ने पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को एक साल की कैद की सजा सुनाई है। चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट एकता सहोता की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए लुधियाना जिले की आत्मनगर सीट से विधायक रहे बैंस को आईपीसी की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी करार दिया। यह मामला पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म महिंद्रा की ओर से दायर शिकायत से जुड़ा है।
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यह मामला वर्ष 2018 का है। उस समय पंजाब के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दवाओं की खरीद और नशा मुक्ति केंद्रों को की जाने वाली दवाओं की सप्लाई में कथित अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ब्रह्म महिंदरा ने आरोप लगाया था कि बैंस की ओर से उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की मंशा से बेबुनियाद व झूठे आरोप लगाए गए हैं। बाद में इस मामले को लेकर ब्रह्म महिंद्रा ने सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई और मामला अदालत तक पहुंचा। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने बैंस को मानहानि का दोषी ठहराते हुए एक साल की कैद की सजा सुनाई है। हालांकि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि अदालत ने कैद की सजा के साथ कोई जुर्माना भी लगाया है या नहीं। बैंस इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देंगे या नहीं, इस संबंध में भी फिलहाल कोई पुष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।
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