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Panchkula News: पराठे खाने के बाद हुई फूड प्वाइजनिंग, उपभोक्ता आयोग ने लगाया पांच हजार रुपये का हर्जाना
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पराठे से ग्राहक को फूड प्वाइजनिंग होने पर जोमेटो कंपनी और दिल्ली पराठा वाली गली पर पांच हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। सेक्टर-18 के रहने वाले राजेंद्र सिंह ने उक्त दोनों के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में केस दायर किया था।
राजेंद्र सिंह ने आयोग में दायर की शिकायत में बताया था कि उसने 15 अक्तूबर 2021 को जोमैटो की साइट से ऑनलाइन पराठे ऑर्डर किए थे। इसमें छह पराठे थे। दो आलू, एक प्याज, एक मेथी, एक मिक्स और एक चना भटूरा था। उसने इस ऑर्डर के लिए ऑनलाइन जोमैटो एप से 291.50 रुपये की पेमेंट की थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि पराठे खाने के बाद उसके परिवार के लोगों को फूड प्वाइजनिंग हो गई। इसके लिए उन्होंने अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया।
शिकायतकर्ता ने मानसिक और आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए उपभोक्ता आयोग में जोमैटो और दिल्ली पराठा वाली गली के खिलाफ केस दायर किया था। आयोग ने ग्राहक की शिकायत को सही मानकर उक्त दोनों पर हर्जाना लगाया है। 45 दिन के अंदर आदेशों का पालन करने के आदेश दिए हैं।
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पंचकूला। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पराठे से ग्राहक को फूड प्वाइजनिंग होने पर जोमेटो कंपनी और दिल्ली पराठा वाली गली पर पांच हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। सेक्टर-18 के रहने वाले राजेंद्र सिंह ने उक्त दोनों के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में केस दायर किया था।
राजेंद्र सिंह ने आयोग में दायर की शिकायत में बताया था कि उसने 15 अक्तूबर 2021 को जोमैटो की साइट से ऑनलाइन पराठे ऑर्डर किए थे। इसमें छह पराठे थे। दो आलू, एक प्याज, एक मेथी, एक मिक्स और एक चना भटूरा था। उसने इस ऑर्डर के लिए ऑनलाइन जोमैटो एप से 291.50 रुपये की पेमेंट की थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि पराठे खाने के बाद उसके परिवार के लोगों को फूड प्वाइजनिंग हो गई। इसके लिए उन्होंने अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया।
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शिकायतकर्ता ने मानसिक और आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए उपभोक्ता आयोग में जोमैटो और दिल्ली पराठा वाली गली के खिलाफ केस दायर किया था। आयोग ने ग्राहक की शिकायत को सही मानकर उक्त दोनों पर हर्जाना लगाया है। 45 दिन के अंदर आदेशों का पालन करने के आदेश दिए हैं।
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