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Panchkula News: मंगलसूत्र छीनने वाले दो युवकों को पांच-पांच साल की सजा

Tue, 13 Aug 2024 03:06 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Aug 2024 03:06 AM IST
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Five years imprisonment to two youths who snatched Mangalsutra
संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। महिला के गले से मंगलसूत्र छीनने के मामले में जिला अदालत ने दो युवकों को दोषी करार देकर पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी युवकों की पहचान शादाब खान और आरिफ निवासी सहारनपुर उत्तर-प्रदेश के रूप में हुई है। सेक्टर-14 थाना पुलिस ने दोषी युवकों के खिलाफ 20 जुलाई 2022 को स्नैचिंग की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

नमिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह सेक्टर-15 में रहती है। वह अपनी बेटी भव्या के साथ सेक्टर-15 की मार्केट में गई थी। वह मार्केट से अपने घर आ रही थी। इस दौरान बाइक पर दो लड़के आए और उसके गले पर झपट्टा मारकर मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। घटना शाम सवा सात बजे की है। वह एक्टिवा के पीछे भागी उसने एक्टिवा का आधा नंबर नोट कर लिया था। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर दोनों युवकों को गिरफ्तार किया था।
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