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Panchkula News: स्नैचिंग के दोषी को पांच साल की सजा, 25 हजार जुर्माना

Sun, 20 Aug 2023 01:46 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Aug 2023 01:46 AM IST
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Five years imprisonment for snatching, 25 thousand fine
माई सिटी रिपोर्टर
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पंचकूला। स्नैचिंग में जिला अदालत ने आरोपी जतिन कुमार (23) निवासी ईडब्ल्यूएस कॉलोनी परवाणू को दोषी करार देकर शनिवार को पांच साल की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के साथ ही आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दायर मामला 24 जुलाई 2019 का है। मामले के अनुसार कालका रेलवे काॅलोनी निवासी महिला सुमन स्कूटी से दूध लेने के लिए सुबह 6 बजे जा रही थी।

जब वह दुकान पर दूध लेने के लिए रुकी तो पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार होकर आरोपी जतिन कुमार आया। वह महिला के हाथ से पर्स छीनकर भागने लगा। महिला ने शोर मचाया तो आसपास के राहगीरों ने मोटरसाइकिल सवार को काबू कर लिया। पुलिस ने जांच कर जतिन कुमार पर स्नैचिंग की धारा के तहत कालका थाने में केस दर्ज किया। इस मामले में एएसआई रोहताश और एएसआई प्रदीप कुमार ने आरोपी के खिलाफ जांच की।
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