{"_id":"5df295f58ebc3e87d53c3568","slug":"five-accused-in-panchkula-violence-case-acquitted-pkl-office-news-pkl359770722","type":"story","status":"publish","title_hn":"बड़ा फैसलाः पंचकूला हिंसा मामले बरी कर दिए गए पांच आरोपी, हटाई गई थीं देशद्रोह की धाराएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बड़ा फैसलाः पंचकूला हिंसा मामले बरी कर दिए गए पांच आरोपी, हटाई गई थीं देशद्रोह की धाराएं
Fri, 13 Dec 2019 12:38 PM IST
पंचकुला ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पंचकूला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पंचकूला
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Dec 2019 12:38 PM IST
विज्ञापन
प्रतीकात्मक फोटो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
वर्ष 2017 में पंचकूला में की गई हिंसा के मामले में पुलिस का पांच आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस साबित नहीं हो सका है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशंस जज की कोर्ट ने मामले के पांच आरोपियों को बरी कर दिया है। आरोपों से बरी लोगों में रेशम सिंह, जसबीर सिंह, बाबू राम, जग्गी और मुकंद लाल शामिल हैं।
बचाव पक्ष की वकील पूजा नागरा ने बताया कि पुलिस ने मामले में जिन लोगों को आरोपियों बनाया, वे सभी पंजाब के रहने वाले हैं। कहा कि उनके मुव्वकिलों का केस से कोई संबंध नहीं था। बावजूद इसके पुलिस ने उन्हें आरोपी बनाया। पुलिस ने पंचकूला हिंसा मामले में आरोपियों पर देशद्रोह की धाराएं भी लगाई थी।
पुलिस मामले में देशद्रोह के आरोप साबित नहीं कर सकी थी। इस कारण कोर्ट द्वारा आरोपियों पर लगाई देशद्रोह की धाराएं हटा दी गई थी।
विज्ञापन
बचाव पक्ष की वकील पूजा नागरा ने बताया कि पुलिस ने मामले में जिन लोगों को आरोपियों बनाया, वे सभी पंजाब के रहने वाले हैं। कहा कि उनके मुव्वकिलों का केस से कोई संबंध नहीं था। बावजूद इसके पुलिस ने उन्हें आरोपी बनाया। पुलिस ने पंचकूला हिंसा मामले में आरोपियों पर देशद्रोह की धाराएं भी लगाई थी।
विज्ञापन
पुलिस मामले में देशद्रोह के आरोप साबित नहीं कर सकी थी। इस कारण कोर्ट द्वारा आरोपियों पर लगाई देशद्रोह की धाराएं हटा दी गई थी।