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फिरोजपुर में बिना वैध लाइसेंस हो रही पटाखों की बिक्री, कार्रवाई करे सरकार : हाईकोर्ट

Wed, 15 Oct 2025 09:35 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 15 Oct 2025 09:35 PM IST
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Firecrackers being sold without valid license in Ferozepur, government should take action: High Court
अमर उजाला ब्यूरो
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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया गया है कि फिरोजपुर सिटी और कंटोनमेंट क्षेत्रों में बिना वैध लाइसेंस के पटाखों की बिक्री और खरीदारी की जा रही है। याची ने इस बारे में मांगपत्र दिया था पर काेई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट ने अब पंजाब सरकार को मांगंपत्र पर निर्णय लेने का आदेश दिया है।

याचिका दाखिल करते हुए फिरोजपुर निवासी रोहित भगत ने बताया कि फिरोजपुर में बड़ी संख्या में बिना लाइसेंस धारक लोग पटाखोंं की अवैध बिक्री कर रहे हैं। संबंधित अधिकारियों द्वारा ऐसे अनधिकृत व्यापार को रोका नहीं जा रहा, जिससे त्योहारी सीजन में किसी अप्रिय घटना की आशंका बनी रहती है। याची ने हाईकोर्ट से अपील की है कि स्थानीय प्रशासन को इस पर रोक लगाने का आदेश जारी करें। याची ने कहा कि बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री करते हुए नियमों को ताक पर रखा जाता है और मानकों से समझौता होता है। याची ने कोर्ट को बताया कि इस संबंध में उसने अगस्त में प्रशासन को मांगपत्र दिया था। न्यायालय ने मांगपत्र पर फिरोजपुर के जिला मजिस्ट्रेट को विचार करते हुए विस्तृत आदेश पारित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर मुद्दा है और लोगों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। आदेश जल्द से जल्द पारित किया जाए जिससे बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री से संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।
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