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सरकारी योजनाओं के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य : उपायुक्त

Fri, 25 Jun 2021 02:24 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 25 Jun 2021 02:24 AM IST
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Family identity card mandatory for government schemes: Deputy Commissioner
पंचकूला। सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले जिले के सभी लाभपात्र परिवार पहचान पत्र बनवाएं, ताकि उन्हें पेंशन प्राप्त करने में समस्या का सामना न करने पड़े। यह आह्वान उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने की है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पेंशन प्राप्त करने वाले सभी लाभपात्रों के लिए परिवार पहचान पत्र आवश्यक किया गया है। वे पेंशन के लिए तभी आवेदन कर सकते हैं जब परिवार पहचान पत्र बना होगा। इसलिए सभी लाभपात्र पेंशन का आवेदन करने से पहले अपने क्षेत्र के नजदीकी सीएससी सेंटर और अटल सेवा केंद्र में जाकर परिवार पहचान पत्र बनवाएं। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जन कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा/निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता, दिव्यांग पेंशन, लाडली सुरक्षा भत्ता, बोना भत्ता, मंदबुद्धि बच्चों को वित्तीय सहायता देना शामिल है। उन्होंने कहा कि जो लाभपात्र उपरोक्त पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं वह सभी लाभपात्र परिवार पहचान पत्र बनवाएं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।
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