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Panchkula News: आतंकवाद पीड़ितों को आवास आवंटन में आरक्षण की अवधि 5 साल बढ़ाई

Mon, 13 Mar 2023 01:06 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 13 Mar 2023 01:06 AM IST
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Extension of reservation period in housing allotment to terrorism victims by 5 years
चंडीगढ़। पंजाब के राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने बताया है कि राज्य सरकार ने दंगा पीड़ितों और आतंकवाद प्रभावितों को बिना किसी वित्तीय रियायत के मकान-प्लॉट के आवंटन में 5 प्रतिशत आरक्षण की अवधि को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है।
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रविवार को उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने प्रभावित परिवारों को अर्बन इस्टेट/इंप्रूवमेंट ट्रस्ट/पेप्सू टाउनशिप डेवलपमेंट बोर्ड आदि द्वारा प्लॉट/मकान के आवंटन के लिए कीमतों में बिना किसी रियायत के दी गई 5 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा को और 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। आरक्षण की यह सुविधा 31 दिसंबर 2021 को खत्म हो गई थी, लेकिन अब नए फैसले के तहत उक्त सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। इस फैसले संबंधी पत्र सभी डिप्टी कमिश्नरों, आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग और स्थानीय निकाय को जारी कर दिया गया है।
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