{"_id":"6661b6163d821d5f920a0031","slug":"elderly-person-injured-in-accident-will-get-compensation-of-rs-468-lakh-panchkula-news-c-87-1-pan1004-112598-2024-06-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Panchkula News: हादसे में घायल बुजुर्ग को मिलेगा 4.68 लाख का मुआवजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Panchkula News: हादसे में घायल बुजुर्ग को मिलेगा 4.68 लाख का मुआवजा
Sat, 06 Jul 2024 03:00 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
Updated Sat, 06 Jul 2024 03:00 AM IST
विज्ञापन
2022 में सेक्टर-21 की लाइट पर कार की टक्कर लगने से घायल हुआ था युवकयुवक ने 20 लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर दायर की थी याचिका
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में घायल 73 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को 4 लाख 68 हजार 746 रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि कार मालिक, कार चालक और जिस कार से हादसा हुआ, उसकी बीमा कंपनी को अदा करनी होगी।
याचिकाकर्ता सेक्टर-21 निवासी तेज राम ने बताया था कि 21 अप्रैल 2022 को वह एक्टिवा से घर जा रहा था। सुबह 7.30 बजे जब वह ताऊ देवी लाल स्टेडियम के सामने सेक्टर-21 की ट्रैफिक लाइटों पर पहुंचा तो एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। इलाज के लिए उसे अलकेमिस्ट अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उसका कई दिनों तक इलाज चला। याचिकाकर्ता ने बताया था कि कार चालक कार को लापरवाही और तेज गति से चला रहा था जिस कारण सड़क हादसा हुआ। सेक्टर-5 थाना पुलिस ने मामले में कार चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चालने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि वह अपने बेटे के साथ फार्मा कंपनी चलाकर एक लाख रुपये महीना कमाता है। सड़क हादसे की वजह से उसकी पसलियों और चेहरे पर फ्रैक्चर हुआ। जिस कारण उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा। याचिकाकर्ता ने बीस लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में घायल 73 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को 4 लाख 68 हजार 746 रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि कार मालिक, कार चालक और जिस कार से हादसा हुआ, उसकी बीमा कंपनी को अदा करनी होगी।
याचिकाकर्ता सेक्टर-21 निवासी तेज राम ने बताया था कि 21 अप्रैल 2022 को वह एक्टिवा से घर जा रहा था। सुबह 7.30 बजे जब वह ताऊ देवी लाल स्टेडियम के सामने सेक्टर-21 की ट्रैफिक लाइटों पर पहुंचा तो एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। इलाज के लिए उसे अलकेमिस्ट अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उसका कई दिनों तक इलाज चला। याचिकाकर्ता ने बताया था कि कार चालक कार को लापरवाही और तेज गति से चला रहा था जिस कारण सड़क हादसा हुआ। सेक्टर-5 थाना पुलिस ने मामले में कार चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चालने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
विज्ञापन
याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि वह अपने बेटे के साथ फार्मा कंपनी चलाकर एक लाख रुपये महीना कमाता है। सड़क हादसे की वजह से उसकी पसलियों और चेहरे पर फ्रैक्चर हुआ। जिस कारण उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा। याचिकाकर्ता ने बीस लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
विज्ञापन