पिंजौर। जिला नगर योजनाकार की टीम की ओर से मोरनी रोड पर आठ अवैध निर्माण गिराया गए। इनमें 6 दुकानें, एक मकान, एक वाशिंग सर्विस सेंटर शामिल है। इसके अलावा किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अधिकारियों के अलावा पुलिस बल भी तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद रहा।
जिला नगर योजनाकार अधिकारी लता हुड्डा ने बताया कि आम लोगों को सचेत करने के लिए विभाग की ओर से जिले की सभी तहसीलों व डीसी दफ्तर में सार्वजनिक सूचना बोर्ड भी लगाए गए हैं। इसके अलावा अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री न करने संबंधी तहसील कार्यालयों में भी पत्र जारी किए जा चुके हैं। अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्य अवैध है और अगर यहां कोई भी निर्माण कार्य करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि अनियंत्रित क्षेत्र में कोई भी कार्य करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार महेश कुमार बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट व दीपक कनिष्ठ अभियंता, अनिल कुमार कनिष्ठ अभियंता, सुखविंद्र कनिष्ठ अभियंता तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद रहे।
तीन साल सजा का है प्रावधान
जिला नगर योजनाकार अधिकारी ने बताया कि जिले में कोई भी कॉलोनी विकसित करने से पहले निदेशक नगर व ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा की ओर से विभागीय अनुमति लेना आवश्यक है। भू मालिकों की ओर से प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर बिना किसी सरकारी अनुमति के अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं और जनता को बहला फुसलाकर प्लॉट बेच दिए जाते हैं। ऐसे भू मालिकों, प्रॉपर्टी डीलरों व अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाती है जिसमें 3 साल कारावास व जुर्माने का प्रावधान है। लता हुड्डा ने जनता से अनुरोध किया कि विभाग से सीएलयू की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण व अनुसूचित रोड के साथ लगती हुई 30 मीटर प्रतिबंधित पट्टी में कोई भी निर्माण न करें।
कैंप में जाकर लें जानकारी
लता हुड्डा ने बताया कि प्रत्येक महीने के अंतिम शुक्रवार को जिला नगर योजनाकार कार्यालय में जागरूकता अभियान कैंप लगाया जाता है। इसमें लोगों को जागरूक किया जाता है। इसमें अधिनियमों से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला नगर योजनाकार कार्यालय सेक्टर 1 पंचकूला कमरा नंबर 329, 330 से संपर्क किया जा सकता है।
पिंजौर। जिला नगर योजनाकार की टीम की ओर से मोरनी रोड पर आठ अवैध निर्माण गिराया गए। इनमें 6 दुकानें, एक मकान, एक वाशिंग सर्विस सेंटर शामिल है। इसके अलावा किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अधिकारियों के अलावा पुलिस बल भी तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद रहा।
जिला नगर योजनाकार अधिकारी लता हुड्डा ने बताया कि आम लोगों को सचेत करने के लिए विभाग की ओर से जिले की सभी तहसीलों व डीसी दफ्तर में सार्वजनिक सूचना बोर्ड भी लगाए गए हैं। इसके अलावा अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री न करने संबंधी तहसील कार्यालयों में भी पत्र जारी किए जा चुके हैं। अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्य अवैध है और अगर यहां कोई भी निर्माण कार्य करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि अनियंत्रित क्षेत्र में कोई भी कार्य करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार महेश कुमार बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट व दीपक कनिष्ठ अभियंता, अनिल कुमार कनिष्ठ अभियंता, सुखविंद्र कनिष्ठ अभियंता तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद रहे।
तीन साल सजा का है प्रावधान
जिला नगर योजनाकार अधिकारी ने बताया कि जिले में कोई भी कॉलोनी विकसित करने से पहले निदेशक नगर व ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा की ओर से विभागीय अनुमति लेना आवश्यक है। भू मालिकों की ओर से प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर बिना किसी सरकारी अनुमति के अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं और जनता को बहला फुसलाकर प्लॉट बेच दिए जाते हैं। ऐसे भू मालिकों, प्रॉपर्टी डीलरों व अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाती है जिसमें 3 साल कारावास व जुर्माने का प्रावधान है। लता हुड्डा ने जनता से अनुरोध किया कि विभाग से सीएलयू की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण व अनुसूचित रोड के साथ लगती हुई 30 मीटर प्रतिबंधित पट्टी में कोई भी निर्माण न करें।
कैंप में जाकर लें जानकारी
लता हुड्डा ने बताया कि प्रत्येक महीने के अंतिम शुक्रवार को जिला नगर योजनाकार कार्यालय में जागरूकता अभियान कैंप लगाया जाता है। इसमें लोगों को जागरूक किया जाता है। इसमें अधिनियमों से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला नगर योजनाकार कार्यालय सेक्टर 1 पंचकूला कमरा नंबर 329, 330 से संपर्क किया जा सकता है।