फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   DTP demolishes illegal shops and houses on Morni Road

मोरनी रोड पर डीटीपी ने गिराईं अवैध दुकानें और मकान

Wed, 24 Feb 2021 01:56 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 24 Feb 2021 01:56 AM IST
विज्ञापन
DTP demolishes illegal shops and houses on Morni Road
तोड़फोड़ की कार्रवाई करते हुए। - फोटो : PKL OFFICE
पिंजौर। जिला नगर योजनाकार की टीम की ओर से मोरनी रोड पर आठ अवैध निर्माण गिराया गए। इनमें 6 दुकानें, एक मकान, एक वाशिंग सर्विस सेंटर शामिल है। इसके अलावा किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अधिकारियों के अलावा पुलिस बल भी तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद रहा।
विज्ञापन

जिला नगर योजनाकार अधिकारी लता हुड्डा ने बताया कि आम लोगों को सचेत करने के लिए विभाग की ओर से जिले की सभी तहसीलों व डीसी दफ्तर में सार्वजनिक सूचना बोर्ड भी लगाए गए हैं। इसके अलावा अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री न करने संबंधी तहसील कार्यालयों में भी पत्र जारी किए जा चुके हैं। अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्य अवैध है और अगर यहां कोई भी निर्माण कार्य करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि अनियंत्रित क्षेत्र में कोई भी कार्य करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार महेश कुमार बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट व दीपक कनिष्ठ अभियंता, अनिल कुमार कनिष्ठ अभियंता, सुखविंद्र कनिष्ठ अभियंता तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

तीन साल सजा का है प्रावधान
जिला नगर योजनाकार अधिकारी ने बताया कि जिले में कोई भी कॉलोनी विकसित करने से पहले निदेशक नगर व ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा की ओर से विभागीय अनुमति लेना आवश्यक है। भू मालिकों की ओर से प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर बिना किसी सरकारी अनुमति के अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं और जनता को बहला फुसलाकर प्लॉट बेच दिए जाते हैं। ऐसे भू मालिकों, प्रॉपर्टी डीलरों व अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाती है जिसमें 3 साल कारावास व जुर्माने का प्रावधान है। लता हुड्डा ने जनता से अनुरोध किया कि विभाग से सीएलयू की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण व अनुसूचित रोड के साथ लगती हुई 30 मीटर प्रतिबंधित पट्टी में कोई भी निर्माण न करें।

कैंप में जाकर लें जानकारी
लता हुड्डा ने बताया कि प्रत्येक महीने के अंतिम शुक्रवार को जिला नगर योजनाकार कार्यालय में जागरूकता अभियान कैंप लगाया जाता है। इसमें लोगों को जागरूक किया जाता है। इसमें अधिनियमों से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला नगर योजनाकार कार्यालय सेक्टर 1 पंचकूला कमरा नंबर 329, 330 से संपर्क किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed