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दिव्यांग और गर्भवती महिलाएं घर से करेंगी काम, डीसी ने जारी किए निर्देश
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पंचकूला। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उपायुक्त महावीर कौशिक ने एहतियात के तौर पर सरकारी कार्यालयों के लिए निर्देश जारी किए हैं, जो आगामी 20 जनवरी तक लागू रहेंगे। अपर सचिव स्तर से नीचे के अधिकारी व कर्मचारी कार्यालय की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ उपस्थित होंगे। वहीं, शेष 50 फीसदी घर से काम करेंगे। इसके लिए सभी संबंधित विभाग रोस्टर तैयार करेंगे। अपर सचिव, समान स्तर व इससे ऊपर के सभी अधिकारी नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित होंगे। दिव्यांग व्यक्तियों व गर्भवती महिलाओं को कार्यालय में न आकर घर से कार्य करने की छूट होगी।
लिफ्टों और गलियारों में भीड़-भाड़ से बचने के लिए कार्यालय में आने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का सुबह 9 बजे से 10 बजे तक अलग-अलग समय में प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा और इसी प्रक्रिया को शाम को कार्यालय से जाते समय अपनाया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को कंटेनमेंट जोन के डीनोटीफाइड होने तक कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी जाएगी। जो अधिकारी व कर्मचारी कार्यालय में न आकर घर से कार्य कर रहे हैं, उन्हें दूरभाष व संचार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उपलब्ध रहना होगा। जहां तक संभव हो बैठकें वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होंगी। वहीं, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आगंतुकों के साथ व्यक्तिगत बैठकें जबतक अत्याधिक आवश्यक न हो, नहीं की जाएंगी।
दफ्तरों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक
इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों/बाहर से आने वाले व्यक्तियों के प्रवेश को उचित रूप से नियंत्रित किया जाएगा। इसके साथ-साथ विभागाध्यक्षों/कार्यालय प्रमुखों द्वारा कार्य स्थल की नियमित साफ-सफाई व सैनेटाइजेशन सुनिश्चित करवाई जाएगी। जिला पुलिस उपायुक्त, लघु सचिवालय की नई और पुरानी बिल्डिंग में आगंतुकों और बाहरी लोगों के प्रवेश को उपयुक्त रूप से नियंत्रित करना सुनिश्चित करेंगे।
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लिफ्टों और गलियारों में भीड़-भाड़ से बचने के लिए कार्यालय में आने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का सुबह 9 बजे से 10 बजे तक अलग-अलग समय में प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा और इसी प्रक्रिया को शाम को कार्यालय से जाते समय अपनाया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को कंटेनमेंट जोन के डीनोटीफाइड होने तक कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी जाएगी। जो अधिकारी व कर्मचारी कार्यालय में न आकर घर से कार्य कर रहे हैं, उन्हें दूरभाष व संचार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उपलब्ध रहना होगा। जहां तक संभव हो बैठकें वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होंगी। वहीं, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आगंतुकों के साथ व्यक्तिगत बैठकें जबतक अत्याधिक आवश्यक न हो, नहीं की जाएंगी।
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दफ्तरों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक
इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों/बाहर से आने वाले व्यक्तियों के प्रवेश को उचित रूप से नियंत्रित किया जाएगा। इसके साथ-साथ विभागाध्यक्षों/कार्यालय प्रमुखों द्वारा कार्य स्थल की नियमित साफ-सफाई व सैनेटाइजेशन सुनिश्चित करवाई जाएगी। जिला पुलिस उपायुक्त, लघु सचिवालय की नई और पुरानी बिल्डिंग में आगंतुकों और बाहरी लोगों के प्रवेश को उपयुक्त रूप से नियंत्रित करना सुनिश्चित करेंगे।
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