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Panchkula News: निचली अदालतों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग<bha>;</bha> हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से जवाब तलब

Wed, 28 Aug 2024 05:11 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 28 Aug 2024 05:11 AM IST
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Demand for increased security in lower courts; Response sought from Haryana, Punjab and Chandigarh
चंडीगढ़। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की निचली अदालतों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट की सुरक्षा को लेकर लंबित याचिका के साथ ही अब इस मामले की सुनवाई होगी। याचिका दाखिल करते हुए एडवोकेट अभिषेक मल्होत्रा ने हाईकोर्ट को बताया कि जिला और तहसील स्तर की अदालतों और ट्रिब्यूनलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हैं। सभी प्रवेश व निकास द्वारों पर मेटल डिटेक्टर होने चाहिए, लेकिन यह मौजूद नहीं है। इन द्वारों पर तैनात पुलिसकर्मी भी अपना काम सही प्रकार से नहीं करते हैं। इसी का नतीजा था कि 3 अगस्त को पूर्व आईपीएस मलविंदर सिंह ने कोर्ट परिसर में अपने दामाद हरप्रीत सिंह को गोली मार दी थी। याची ने कहा कि अदालत इंसाफ का मंदिर होता है और जब यही सुरक्षित नहीं है तो लोगों के अधिकारों की रक्षा कैसे होगी।
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गत वर्ष दिल्ली की अदालत में गोली चलने का भी याचिका में हवाला दिया गया है। याची ने कहा कि जब जजों और वकीलों को सुरक्षित माहौल मिलेगा तो ही इंसाफ सुनिश्चित हो सकेगा। याची ने बताया कि उसने अदालतों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए हरियाणा, पंजाब व यूटी प्रशासन को मांगपत्र भी दिया था, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट प्रद्युम्न बिष्ट बनाम केंद्र सरकार मामले में अदालतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर चुका है। इस सबके बावजूद अदालतें सुरक्षित नहीं हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में अब हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इस याचिका पर अब हाईकोर्ट की सुरक्षा को लेकर लंबित याचिका के साथ सुनवाई होगी।
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