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Panchkula News: तेज रफ्तार कार की टक्कर से हुई थी मौत, सबूतों के अभाव में आरोपी बरी
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पंचकूला। मानसा देवी कांप्लेक्स थाना क्षेत्र में दिसंबर 2021 में हुए सड़क हादसे में मौत के मामले में अदालत ने आरोपी सेक्टर-5 निवासी बाबी उर्फ सोनी को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ ठोस और विश्वसनीय सबूत पेश करने में नाकाम रहा। मुख्य गवाहों के मुकर जाने और जांच अधिकारी के पेश न होने से आरोपी को संदेह का लाभ दिया गया।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने फैसले में कहा कि केवल संदेह के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने कहा कि जांच में गंभीर खामियां रही हैं और अभियोजन यह साबित नहीं कर सका कि दुर्घटना में आरोपी ही गाड़ी चला रहा था।
क्या था मामला यह हादसा 9 दिसंबर 2021 की रात करीब एक बजे सिंह द्वार मानसा देवी के पास फुटपाथ पर हुआ था। नारू लाल अपने साले रंजीत और परिवार के साथ फुटपाथ पर सो रहा था तभी एक तेज रफ्तार मारुति कार ने अचानक उन पर टक्कर मार दी। हादसे में रंजीत गंभीर रूप से घायल हुआ और इलाज के दौरान पीजीआई चंडीगढ़ में उसकी मौत हो गई। गीता देवी और गीसा राम भी इस दुर्घटना में घायल हुए। चालक कार मौके पर छोड़कर फरार हो गया। अगले दिन नारू लाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। जांच के बाद पुलिस ने बाबी उर्फ सोनी को गिरफ्तार किया और कार जब्त कर ली थी।
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अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने फैसले में कहा कि केवल संदेह के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने कहा कि जांच में गंभीर खामियां रही हैं और अभियोजन यह साबित नहीं कर सका कि दुर्घटना में आरोपी ही गाड़ी चला रहा था।
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क्या था मामला यह हादसा 9 दिसंबर 2021 की रात करीब एक बजे सिंह द्वार मानसा देवी के पास फुटपाथ पर हुआ था। नारू लाल अपने साले रंजीत और परिवार के साथ फुटपाथ पर सो रहा था तभी एक तेज रफ्तार मारुति कार ने अचानक उन पर टक्कर मार दी। हादसे में रंजीत गंभीर रूप से घायल हुआ और इलाज के दौरान पीजीआई चंडीगढ़ में उसकी मौत हो गई। गीता देवी और गीसा राम भी इस दुर्घटना में घायल हुए। चालक कार मौके पर छोड़कर फरार हो गया। अगले दिन नारू लाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। जांच के बाद पुलिस ने बाबी उर्फ सोनी को गिरफ्तार किया और कार जब्त कर ली थी।
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