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नए परिवहन वाहनों के पंजीकरण का डीलर्स, फर्मों, निर्माताओं को मिला अधिकार
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चंडीगढ़। हरियाणा में सभी तरह के नए वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण का अधिकार सरकार ने डीलर्स, फर्म और निर्माताओं को दे दिया है। इससे वाहन मालिकों को कैशलेस व फेसलैस पंजीकरण सुविधा मिलेगी। मंगलवार को मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए इस निर्णय से वाहन मालिकों को बड़ी सुविधा होगी और पंजीकरण प्राधिकरण कार्यालयों में लोगों की आमद में काफी कमी आएगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने नियम-33 के मौजूदा उप-नियम (3) में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। संशोधन के अनुसार हरियाणा मोटर वाहन नियम के मौजूदा उप-नियम में मौजूद ‘गैर-परिवहन’ शब्द और संकेत को हटाया गया है। अब वाहनों की पहली बिक्री पर पंजीकरण के संबंध में जरूरी समझी जाने वाली सभी शर्तें डीलर्स, फर्म व निर्माताओं पर लागू होंगी।
पूर्ण निर्मित नए परिवहन वाहनों का पंजीकरण डीलर्स ऑनलाइन भी कर सकेंगे। वर्तमान में नए गैर-परिवहन वाहनों के मामले में ऐसा किया जा रहा है। पिछले 7 वर्षों में डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से 48.80 लाख से अधिक नए निजी वाहन पंजीकृत किए गए हैं। इसकी सफलता से उत्साहित होकर सरकार ने फेसलैस और कैशलेस पंजीकरण को और बढ़ावा देने का निर्णय लिया है।
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नई व्यवस्था के तहत आवेदक को पंजीकरण के लिए अपेक्षित कर और शुल्कों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसी भी तरह की ऑफलाइन गतिविधि नहीं होगी। संबंधित पंजीकरण प्राधिकरण पंजीकरण प्रमाण-पत्र आवेदक को डाक से भेजेगा। पंजीकरण प्राधिकरण में खरीदार के प्रत्यक्ष इंटरफेस की आवश्यकता नहीं होगी।
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मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने नियम-33 के मौजूदा उप-नियम (3) में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। संशोधन के अनुसार हरियाणा मोटर वाहन नियम के मौजूदा उप-नियम में मौजूद ‘गैर-परिवहन’ शब्द और संकेत को हटाया गया है। अब वाहनों की पहली बिक्री पर पंजीकरण के संबंध में जरूरी समझी जाने वाली सभी शर्तें डीलर्स, फर्म व निर्माताओं पर लागू होंगी।
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पूर्ण निर्मित नए परिवहन वाहनों का पंजीकरण डीलर्स ऑनलाइन भी कर सकेंगे। वर्तमान में नए गैर-परिवहन वाहनों के मामले में ऐसा किया जा रहा है। पिछले 7 वर्षों में डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से 48.80 लाख से अधिक नए निजी वाहन पंजीकृत किए गए हैं। इसकी सफलता से उत्साहित होकर सरकार ने फेसलैस और कैशलेस पंजीकरण को और बढ़ावा देने का निर्णय लिया है।
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नई व्यवस्था के तहत आवेदक को पंजीकरण के लिए अपेक्षित कर और शुल्कों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसी भी तरह की ऑफलाइन गतिविधि नहीं होगी। संबंधित पंजीकरण प्राधिकरण पंजीकरण प्रमाण-पत्र आवेदक को डाक से भेजेगा। पंजीकरण प्राधिकरण में खरीदार के प्रत्यक्ष इंटरफेस की आवश्यकता नहीं होगी।