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खुले बोरवेल रखने वालों के खिलाफ दर्ज होगा आपराधिक मुकदमा

Thu, 26 May 2022 01:33 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 26 May 2022 01:33 AM IST
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Criminal case will be filed against those keeping open borewells
चंडीगढ़। होशियारपुर की घटना से सबक लेते हुए पंजाब सरकार खुलेे बोरवेल को लेकर सख्त हो गई है। सरकार की ओर से खुले बोरवेल रखने वालों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सरकार की ओर से नई एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें जिले अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है।
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होशियारपुर के गांव बैरमपुर में गत रविवार को खुले बोरवेल में गिरे मुरादाबाद के रहने वाले मजदूर के छह साल के बच्चे की मौत हो गई थी। इस मामले में गढ़दीवाला थाना पुलिस ने एक किसान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। दरअसल, रितिक रोशन पुत्र राजिंदर सिंह निवासी शेखपुर खास जिला मुरादाबाद (यूपी) रविवार को गांव बैरमपुर के खेतों में लावारिस कुत्तों से बचाने के लिए भागते समय खुले बोरवेल में गिर गया था। आठ घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी थी।
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इससे पहले पंजाब सरकार ने 2019 में सभी खुले बोरवेल को बंद करने का आदेश दिया था। उस दौरान दो साल के बच्चे फतेहवीर की सुनाम में बोरवेल में गिरने के बाद करीब 110 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था लेकिन फतेहवीर की जान नहीं बची थी। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी खुले बोरवेल को बंद करने का आदेश जारी किया था। अब होशियारपुर की घटना के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुले बोरवेल को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है।
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