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कोर्ट ने की ऋचा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Sat, 13 Aug 2016 01:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 13 Aug 2016 01:04 AM IST
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अदालत का फैसला
माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजनीश शर्मा की अदालत ने जाली विल तैयार कर प्लाट गबन करने के मामले में ऋचा गुप्ता की अग्रिम जमानत निरस्त कर दी है। इस मामले में ऋचा गुप्ता और पानीपत की प्रोटेक्शन अफसर रजनी गुप्ता के साथ अन्य पर आरोप है कि उन्होंने पिता राज कुमार गुप्ता की मौत के बाद कई अन्य लोगों के साथ मिलकर पानीपत तहसील से फर्जी विल तैयार करके पंचकूला सेक्टर 21 स्थित एक प्लाट और कई प्रापर्टी, चल अचल संपत्ति का गबन करने का खेल रचा। रजनी गुप्ता की सगी बहन ऋचा गुप्ता को पंचकूला पुलिस ने दो बार जांच में शामिल होने के नोटिस जारी किए थे। ऋचा इस मामले में शामिल नहीं हुईं। 
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गौरतलब है कि इस मामले में पंचकूला पुलिस रजनी गुप्ता और दो अन्य को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। रजनी गुप्ता और तीन अन्य पर यह मामला धारा  406 ,420 ,467 468 ,471 120 बी के तहत पंचकूला सेक्टर-5 के थाने में दर्ज हैं। पंचकूला पुलिस ने जाली विल और हुडा विभाग के कागजों की जांच मधुबन से करने के बाद कार्यवाही की। इसमें रजनी समेत 3 अन्य पर मामला दर्ज किया गया। 
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जालसाजी का भी दर्ज है मामला
कथित रूप से जालसाजी करके पानीपत में प्रोटेक्शन ऑफिसर की नौकरी पाने वाली रजनी गुप्ता के खिलाफ पंचकूला पुलिस ने थाना 5 में कुछ समय पहले जालसाजी का आपराधिक मामला दर्ज किया था। रजनी गुप्ता पर आरोप है कि सरकारी नौकरी के साथ दो अन्य संस्थानों से धन अर्जित किया। आरोप यह भी है कि रजनी ने प्रोटेक्शन ऑफिसर की नौकरी पर नियुक्ति से पहले वकालत का लाइसेंस सरेंडर नहीं किया।
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