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पीजीआई के प्रोफेसर चार्जशीट

Tue, 29 Jan 2019 02:02 AM IST
Panchkula bureau Panchkula bureau
Updated Tue, 29 Jan 2019 02:02 AM IST
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पीजीआई के प्रोफेसर चार्जशीट
यौन शोषण के आरोपी प्रोफेसर चार्जशीट
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पीजीआई के प्रोफेसर के खिलाफ रिसर्च आफिसर ने लगाया था आरोप
चार्जशीट के तहत दिया गया अंतिम अवसर, मई 2018 का है मामला
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पीजीआई ने यौन शोषण के आरोपी प्रोफेसर को चार्जशीट जारी कर दी है। अब प्रोफेसर को एक और अवसर दिया जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि आखिर आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। हालांकि, इससे पहले नई दिल्ली में आयोजित गवर्निंग बाडी की मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रोफेसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उन पर रिसर्च आफिसर ने छेड़खानी के आरोप लगाए थे। आरोपी प्रोफेसर डॉ. विकास गौतम मेडिकल माइक्रोबायोलाजी डिपार्टमेंट में कार्यरत है।
बीते साल मई में एक रिसर्च आफिसर ने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी (आईसीसी) की चेयरपर्सन प्रो. सविता कुमारी को शिकायत देकर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। शिकायत के मुताबिक 14 मई 2018 को उसके साथ छेड़खानी हुई थी। अक्तूबर 2018 को आईसीसी ने अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल की। उसके बाद यह मामला गवर्निंग बाडी में भी गया। मीटिंग में आईसीसी की रिपोर्ट को रखा गया और विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि यौन शोषण मामले में जीरो टालरेंस नीति अपनाई जाए। यदि दिए गए अवसर में प्रोफेसर की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिलता है या फिर कमेटी संतुष्ट नहीं होती तो प्रोफेसर के खिलाफ तीन तरह की कार्रवाई की जा सकती है।
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पहली श्रेणी के तहत डिमोशन किया जा सकता है। आरोपी इस समय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त है। उसे प्रोफेसर से हटाकर एडिशनल प्रोफेसर बनाया जा सकता है। दूसरी श्रेणी में पीजीआई से निकाला जा सकता है। तीसरी श्रेणी के तहत किसी भी सरकारी संस्थान में नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। आरोपी के खिलाफ तीनों श्रेणी में कार्रवाई की जा सकती है।
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