फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   पंथक मोर्चा के कनवीनर भौर न्यायियक हिरासत में, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में नामजद

पंथक मोर्चा के कनवीनर भौर न्यायियक हिरासत में, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में नामजद

Sat, 08 Sep 2018 10:16 PM IST
Updated Sat, 08 Sep 2018 10:16 PM IST
विज्ञापन
पंथक मोर्चा के कनवीनर भौर न्यायियक हिरासत में, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में नामजद
पंथक मोर्चा के कनवीनर भौर न्यायिक हिरासत में
विज्ञापन

धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में नामजद
अमर उजाला ब्यूरो
नवांशहर। पंथक मोर्चा के कनवीनर व एसजीपीसी के 17 बार जनरल सेक्रेटरी रहे तथा कई बार कार्यकारी प्रधान रहे सुखदेव सिंह भौर पर ेिजला पुलिस की ओर से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। शुक्रवार देर शाम चंडीगढ़ से गिरफ्तार किए गए सुखदेव सिंह भौर को शनिवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार दलित व पिछड़े समाज के नेता सतपाल साहलों की ओर से सुखदेव सिंह भौर पर दलित समाज के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की शिकायत की। सतपाल साहलों ने अपनी शिकायत में कहा कि कार्यक्रम के दौरान सुखदेव सिंह भौर ने दलित समाज के गुरु संत रामानंद जी के बारे में गलत शब्द बोले, जिससे उनके समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। उधर, मामले में कोई बड़ा इश्यू न बन जाए, इससे घबराई जिला पुलिस की ओर से तुरंत भौर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तारी कर डाली। बता दें कि कुछ दिन पहले बरगाड़ी में संत समाज के प्रदर्शन के दौरान सुखदेव सिंह भौर ने संत रामानंद के बारे में कुछ शब्द कहे, जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो गए। शनिवार को अदालत में भारी सुरक्षा बल तैनात रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed