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नाबालिग के साथ बलातकार के मामले में अदालत ने सुनाई दस साल कैद की सजा
Updated Thu, 02 Aug 2018 10:09 PM IST
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नाबालिग से रेप करने वाले को दस साल कैद
कोर्ट ने एक युवक को किया बरी
अमर उजाला ब्यूरो
रोपड़। जिला की अदालत ने नाबालिग लड़की से रेप के मामले में एक युवक को दस साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी ठहराए गए सुखविंदर सिंह उर्फ सुखी पुत्र बलवीर सिंह वासी गांव जस्सेमाजरा हाल निवासी गांव बड़वा को दस साल कैद के साथ 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर छह महीने और कैद काटनी होगी।
जानकारी के अनुसार एक अक्तूबर 2016 को थाना नूरपुबेदी में नाबालिग लड़की से रेप का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पीड़ता ने पुलिस को बयान दर्ज कराया था वह एक कालेज की छात्रा है और सुखविंदर सिंह उर्फ सुखी पुत्र बलवीर सिंह वासी गांव जस्सेमाजरा हाल निवासी गांव बड़वा ने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और किसी को न बताने की धमकी दी। पीड़ता ने बयान दिया कि इसके बाद सुखविंदर सिंह के मामा का लड़का गुरप्रीत सिंह उर्फ गोगा पुत्र गुरदेव सिंह वासी गांव भाउवाल उसे शादी करने का झांसा दे गुमराह करके ले गया और उसे सारी रात बाइक पर घुमाने के बाद सुबह गांव भाउवाल के पास सड़क पर उतारकर चला गया। पुलिस ने पीड़ता की शिकायत पर सुखविंदर सिंह और गुरप्रीत सिंह पर मामला दर्ज किया था। जिला एंव एडिशनल सेशन जज नीलम अरोड़ा की अदालत ने मामले में बुधवार को सुखविंदर सिंह को दोषी करार दिया। वीरवार को अदालत ने सुखविंदर सिंह को दस साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा मामले में आरोपी गुरप्रीत सिंह को बरी कर दिया है।
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कोर्ट ने एक युवक को किया बरी
अमर उजाला ब्यूरो
रोपड़। जिला की अदालत ने नाबालिग लड़की से रेप के मामले में एक युवक को दस साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी ठहराए गए सुखविंदर सिंह उर्फ सुखी पुत्र बलवीर सिंह वासी गांव जस्सेमाजरा हाल निवासी गांव बड़वा को दस साल कैद के साथ 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर छह महीने और कैद काटनी होगी।
जानकारी के अनुसार एक अक्तूबर 2016 को थाना नूरपुबेदी में नाबालिग लड़की से रेप का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पीड़ता ने पुलिस को बयान दर्ज कराया था वह एक कालेज की छात्रा है और सुखविंदर सिंह उर्फ सुखी पुत्र बलवीर सिंह वासी गांव जस्सेमाजरा हाल निवासी गांव बड़वा ने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और किसी को न बताने की धमकी दी। पीड़ता ने बयान दिया कि इसके बाद सुखविंदर सिंह के मामा का लड़का गुरप्रीत सिंह उर्फ गोगा पुत्र गुरदेव सिंह वासी गांव भाउवाल उसे शादी करने का झांसा दे गुमराह करके ले गया और उसे सारी रात बाइक पर घुमाने के बाद सुबह गांव भाउवाल के पास सड़क पर उतारकर चला गया। पुलिस ने पीड़ता की शिकायत पर सुखविंदर सिंह और गुरप्रीत सिंह पर मामला दर्ज किया था। जिला एंव एडिशनल सेशन जज नीलम अरोड़ा की अदालत ने मामले में बुधवार को सुखविंदर सिंह को दोषी करार दिया। वीरवार को अदालत ने सुखविंदर सिंह को दस साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा मामले में आरोपी गुरप्रीत सिंह को बरी कर दिया है।
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