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दुराचारी को 10 साल कैद और एक लाख जुर्माना
Updated Tue, 22 Aug 2017 10:16 PM IST
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दुराचारी को 10 साल कैद और एक लाख जुर्माना
विशेष बच्ची से दुराचार के आरोप में अदालत ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
मोगा।
एडिशनल जिला एवं सेशन जज लखविंदर कौर दुग्गल की अदालत ने विशेष बच्ची से दुराचार के दोषी को 10 साल कैद और एक लाख जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी।
राजप्रीत सिंह उर्फ बब्बू निवासी गांव बंबीहा भाईका के खिलाफ थाना समालसर पुलिस ने 16 सितंबर 2015 को स्पेशल बच्ची से दुराचार के आरोप में केस दर्ज किया था। यह घटना 11 सितंबर 2015 की थी। पीड़िता के परिवार ने अपने स्तर पर उस दिन ही सरकारी अस्पताल में से मेडिकल करवाया था, लेकिन पुलिस ने फिर से मेडिकल करवाने और मेडिकल रिपोर्ट में दुराचार की पुष्टि की। इसके बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसको गिरफ्तार किया था।
एडिशनल जिला एवं सेशन जज लखविंदर कौर दुग्गल की अदालत ने दोनों गुटों के वकीलों को सुनने एवं तथ्यों को पढ़ने के बाद राजप्रीत सिंह उर्फ बब्बू को दुराचार का दोषी करार देते 10 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।
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विशेष बच्ची से दुराचार के आरोप में अदालत ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
मोगा।
एडिशनल जिला एवं सेशन जज लखविंदर कौर दुग्गल की अदालत ने विशेष बच्ची से दुराचार के दोषी को 10 साल कैद और एक लाख जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी।
राजप्रीत सिंह उर्फ बब्बू निवासी गांव बंबीहा भाईका के खिलाफ थाना समालसर पुलिस ने 16 सितंबर 2015 को स्पेशल बच्ची से दुराचार के आरोप में केस दर्ज किया था। यह घटना 11 सितंबर 2015 की थी। पीड़िता के परिवार ने अपने स्तर पर उस दिन ही सरकारी अस्पताल में से मेडिकल करवाया था, लेकिन पुलिस ने फिर से मेडिकल करवाने और मेडिकल रिपोर्ट में दुराचार की पुष्टि की। इसके बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसको गिरफ्तार किया था।
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एडिशनल जिला एवं सेशन जज लखविंदर कौर दुग्गल की अदालत ने दोनों गुटों के वकीलों को सुनने एवं तथ्यों को पढ़ने के बाद राजप्रीत सिंह उर्फ बब्बू को दुराचार का दोषी करार देते 10 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।
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